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प्रदूषण पर लगाम के लिए दिल्ली में जारी किये गए नए नियम, बंद होंगे पावर प्लांट्स और निजी परिवहन

Delhi Air Pollution Highlights In Hindi: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के साथ हुई बैठक के बाद कमीशन फॉर एयर क्‍वालिटी मॉनिटरिंग ने दिल्ली में प्रतिबंध से जुड़े आदेश जारी कर दिए हैं। इनसे आम लोगों के जन जीवन में काफी फर्क पड़ने वाला है।

ये नए आदेश लागू होंगे(Delhi Air Pollution Highlights In Hindi)

  • दिल्ली के 300 किमी के दायरे में आने वाले 11 में से 6 थर्मल पावर प्लांट 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। सिर्फ 5 प्लांट- NTPC, झज्जर; महात्मा गांधी TPS, CLP झज्जर; पानीपत TPS, HPGCL; नाभा पावर लिमिटेड TPS, राजपुरा और तलवंडी साबो TPS, मनसा में ही काम होगा। दिल्ली से 300 किमी के दायरे के बाहर जो पावर प्लांट होंगे, वो राजधानी की जरूरत पूरी करेंगे।
  • दिल्ली एनसीआर के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई ही होगी।
  • सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में काम करने वाले 50 फीसदी कर्मचारियों को ही आने की अनुमति होगी। बाकी 50 फीसदी कर्मचारी 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करेंगे।
  • 21 नवंबर तक सभी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी गई है। केवल रेलवे सर्विस, मेट्रो सर्विस, एयरपोर्ट और इंटर स्टेट बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी रहेगी. सड़क किनारे कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मलबा फेंकने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
  • एनसीआर में किसी भी इंडस्ट्री को अनएप्रूव्ड फ्यूल का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। ऐसा करने पर उस इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाएगा।
  • दिल्ली में सारे ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी सामानों को ढोने वाले ट्रकों को ही छूट दी गई है।
  • पेट्रोल की 15 साल पुरानी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी। सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
  • डीजल जनरेटरों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गयी है. केवल इमरजेंसी होने पर ही इनके इस्तेमाल की अनुमति दी गयी है।
  • एंटी स्मॉग गन और पानी का छिड़काव करने वाली मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।संवेदनशील इलाकों में दिन में तीन बार धूल को हटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा।
  • जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसका क्या असर रहा, इसे लेकर हर दिन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी निगरानी करेंगे। इसके बाद 22 नवंबर को आयोग के सामने कम्प्लायंस रिपोर्ट पेश करेंगे।

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