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Ayodhya Ram Mandir Case: अयोध्या राम जन्मभूमि मामले को मध्यस्थ के जरिए बातचीत से सुलझाने का प्रयास होगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शुक्रवार को ये फैसला लिया। साथ ही कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए तीन लोगों का पैनल गठित किया है।
इस पैनल की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज इब्राहिम खलीफुल्ला करेंगे। उनके अलावा पैनल में दो सदस्य होंगे। जो कि श्री श्री रविशंकर और श्रीराम पंचू हैं। कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान रिपोर्टिंग पर भी रोक लगाई है।
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधानपीठ ने बुधवार को मामला मध्यस्थता को भेजे जाने के मुद्दे पर सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुनाया।
कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए कुल 8 हफ्तों का वक्त दिया है। मध्यस्थता पीठ फ़ैज़ाबाद में बैठेगी। राज्य सरकार, मध्यस्थता पीठ को सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता तुरंत शुरू हो उसे शुरू होने में एक सप्ताह से ज़्यादा वक़्त न लगे। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता पैनल को 4 हफ्तों में मामले की रिपोर्ट देनी होगी।
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