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Citizenship Amendment Bill in Hindi: नागरिकता संशोधन बिल यानि सिटिज़नशिप अमेंडमेंट बिल (CAB) को लेकर विवाद सड़क से लेकर सदन तक देखने को मिल रहा है। भारी विरोध के बावजूद लोकसभा से इस बिल को पास करवा लिया गया है। लेकिन आखिर कारण क्या है कि इस बिल का केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व के राज्य भी खासा विरोध जता रहे है? दरअसल ये बिल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देगा। जबकि मुस्लिम शरणार्थियों को इस बिल से नागरिकता हासिल करने का मौका नहीं मिलेगा। यहीं मुख्य कारण है कि विपक्ष इस बिल के विरोध में हैं । भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के पिछले कार्यकाल के दौरान भी यह बिल पेश किया था लेकिन वो निष्प्रभावी हो गया था। परन्तु इस बार ये बिल लोकसभा में पारित हो गया है। चलिए आपको विस्तार से इस नागरिकता संशोधन बिल के प्रावधानों की जानकारी देते हैं ताकि आप भी समझ सकें इसके समर्थन और विरोध के असल कारण क्या हैं।
ये चार खास प्रावधान ऐसे हैं जिनको लेकर खासतौर से नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है। लेकिन जो सरकार इस बिल को सदन में लेकर आई है उसकी राय काफी अलग है। केंद्र की बीजेपी सरकार की मानें तो ‘अगर कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के समय धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं करती तो इस विधेयक की जरूरत hi नहीं पड़ती। लोकसभा में इस बिल के पास होने से पहले हुई चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस बिल के ज़रिए संविधान के किसी भी अनुच्छेद का कोई उल्लंघन नहीं किया जा रहा है और ना ही ये विधेयक किसी भी तरह से देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। ऐसे में विपक्षी दलों का विरोध बेवजह है।‘
खास बात ये है कि इस नागरिकता संशोधन बिल में पाकिस्तान से आए अहमदियों के साथ-साथ म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों और श्रीलंका से आए तमिलों को शामिल नहीं किया गया है। वहीं, इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह से भी जवाब मांगा गया तो उन्होने कहा कि अलग-अलग समय में अलग-अलग देशों से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी गई है। विभाजन के बाद जो आए उन सभी शरणार्थियों को नागरिकता दी गई। तो वहीं 1971 में बांग्लादेश से जो आए उन्हें नागरिकता दी गई. फिलहाल ये बिल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए लाया गया है।
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