Lockdown 3.0 Delhi: कोरोना वैश्विक महामारी से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली काफी ज्यादा प्रभावित है, यही कारण है कि पूरी दिल्ली इस समय रेड जोन में है। दिल्ली लॉकडाउन में बिल्कुल थम सी गई है। लेकिन अब 40 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के बाद दिल्ली फिर से धीरे धीरे चलने को तैयार है। दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए गाइडलांइस को पूरी दिल्ली में जारी करने का आदेश दे दिया गया है।
केंद्र सरकार के मुताबिक पूरी दिल्ली रेड जोन में है। रेड जोन इलाकों में केंद्र सरकार ने कुछ छूट दे रखी है। माना जा रहा है कि वे सभी छूट दिल्ली में भी मिलेंगी। इसी के तहत शराब की दुकानें 9 बजे से शाम 6:30 तक खुलेंगी। इसी सिलसिले में विभाग को निर्देशित किया गया है कि, दिल्ली के प्रत्येक शराब की दुकान के बाहर मार्शल की नियुक्ति सुनिश्चित हो। ये मार्शल प्रशासन और पुलिस से भी मदद ले सकते हैं।
4 मई से दिल्ली में सभी सरकारी दफ्तरों को खोलने की अनुमति दी गई है। जो दफ्तर जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं, वहां 100 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। लेकिन अन्य दफ्तरों में सिर्फ डिप्टी सेक्रेटरी के स्तर के अधिकारी या इससे ऊपर की रैंक के अधिकारी ही आ सकेंगे। इन अधिकारियों के नीचे जितने भी कर्मचारी होंगे, उनकी उपस्थिति 33 फीसदी ही रहेगी।
विमान, रेल सेवा, मेट्रे सेवा आदि सभी परिवहन बंद रहेंगे। बसों का परिचालन भी बंद रहेगा। इसके अलावा शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग इस्टीट्यूट आदि बंद रहेगें। सामाजिक, राजनीतिक, सासंकृतिक गतिविधियों पर पांबदी जारी रहेगी। सभी धार्मिक स्थल अभी बंद रहेगे।
शाम 7 से सुबह 7 तक सभी प्रकार के आवाजाही पर पांबदी रहेगी। इस दौरान केवल वही लोग बाहर जा सकते हैं, जो जरूरी सेवा में हैं। 65 साल से ऊपर के सभी वृद्धजनों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। इनके अलावा गर्भवती महिलाएं और दस साल के बच्चों को भी बाहर नहीं निकलना है।
स्वरोजगार वाले लोग अब काम कर सकेंगे। बता दें कि टेक्निशियन, प्लंबर, ,मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, सफाई कर्मचारी, घर में काम करने वाले, धोबी, प्रेस वालों को काम करने की अनुमति दी गई है।
मॉल्स, मार्केट या मार्केट कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे, लेकिन ज़रूरी दुकानें खुलेंगी। बता दें कि गली मोहल्लों की दुकानें खुलेंगी।
बता दें कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी से जुड़ी सर्विस, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सेक्युरिटी वाले और फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस शुरू होंगी। इसके अलावा, सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट खुले रहेंगे।
नई गाडइलाइंस के मुताबिक, अब शादियां हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि 50 से ज्यादा लोग शामिल न हो। अगर 50 से ज्यादा लोग पाए गएं, तो कार्रवाई होगी।
सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, शराब, पान और गुटखा की स्टैंडअलोन (सिंगल) दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन किसी को भी सड़क पर थूकने की अनुमति नहीं है। इतना ही नहीं, लोगों को भीड़ लगाने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। बता दें कि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई छूट नहीं है।
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