दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार की एक महत्वकांक्षा योजना को बड़ा झटका दिया है. हाई कोर्ट ने घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को मौजूदा स्वरूप से रद्द किया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीन सिंह ने 19 मई दिन गुरुवार को ऐसा फैसला सुनाया है. दिल्ली के सरकारी राशन डीलर्स और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन ने योजना का विरोद किया था और हाई कोर्ट तक अपनी बात लेकर गए थे. कोर्ट ने जनवरी में फैसला सुरक्षित रखा था. चलिए बताते हैं केजरीवाल सरकार की क्या है ‘घर-घर राशन’ योजना?
दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की महत्वकांक्षी योजना रही है जिसमें घर-घर राशन पहुंचाने की बात सामने आई. दिल्ली सरकार ने इस योजना के तहत 72 लाख लोगों को खाद्य व वितरण विभाग से मिलने वाला राशन उनके घर तक पहुंचाया जाएगा. इस योजना का नाम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना रखा था. केंद्र सरकार ने इस योजना पर आपत्ति जताई थी और ये केस काफी समय से चल रहा था जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने आखिरकार रद्द कर दिया.
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