Liquor shops in non-conforming areas of Delhi: दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने लाइसेंसधारी शराब विक्रेताओं को शहर के नॉन-कन्फर्मिंग एरिया में आवंटित शराब की दुकानों को उसी क्षेत्र में अधिकृत बाजार स्थानों में शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है।
नवंबर 2020 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी। जिसके तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया था। इन जोन्स में 849 शराब की दुकानें खोलने के लिए शराब विक्रेताओं को लाइसेंस दिए गए हैं।
दिल्ली सरकार ने भी नॉन-कन्फर्मिंग एरिया वाले ऐसे वार्डों में दो शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देने का फैसला किया था। लेकिन अब आबकारी विभाग ने खुदरा लाइसेंसधारियों को आवंटित शराब की दुकानों को नॉन-कन्फर्मिंग एरिया से अधिकृत वाणिज्यिक क्षेत्रों में शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है। नॉन कन्फर्मिंग एरिया वाले 67 वार्ड हैं जहां शराब की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे। अब इन वार्डों में मौजूद 134 दुकानें अधिकृत क्षेत्रों में शिफ्ट होकर अपना संचालन कर सकती हैं।
नई आबकारी नीति लागू होने के बाद भी दिल्ली भाजपा के विरोध के कारण नॉन-कन्फर्मिंग एरिया में शराब की दुकानें नहीं खुल सकीं। भाजपा शासित तीनों नगर निगमों ने नॉन-कन्फर्मिंग एरिया में इन शराब की दुकानों को सील करना शुरू कर दिया था। कई दुकानों को सील कर दिया गया, जबकि कुछ को नोटिस जारी किया गया है। नई आबकारी नीति के तहत अब तक शहर में कुल 849 लाइसेंसी शराब ठेकों में से 564 दुकानों का संचालन शुरू हो चुका है। एक जोन के प्रत्येक वार्ड में तीन-चार शराब की दुकान हो सकती हैं।
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