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क्या है लॉकडाउन का एक्ज़िट प्लान ? 3 मई के बाद कैसा होगा देश का माहौल ! (Modi Government Lockdown Exit Plan)

Lockdown Exit Plan: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने 21 दिनों के लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया है। इस बीच ये भी खबरें आई कि केंद्र सरकार उन राज्यों को इस दौरान कुछ छूट दे सकती है जहां कोरोना का एक भी केस नहीं आएगा। बशर्ते कुछ जगहों पर छूट दी भी गई है लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ अहम् नियमों का भी पालन करना पड़ रहा है । इस समय देश में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या 17 हज़ार से भी ज्यादा हो गई है। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि, सरकार 3 मई के बाद लॉकडाउन को हटाने की प्रक्रिया किस तरह से शुरू करेगी। आइये जानते हैं कैसा होगा मोदी सरकार का एक्ज़िट प्लान

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क्या लॉकडाउन की अवधि को 3 मई से आगे भी बढ़ाया जा सकता है ?

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि, आने वाले दिनों में देश में लॉकडाउन को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोदी सरकार इस समय लॉकडाउन को बढ़ाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हालाँकि 3 मई के बाद भी हर तरह की छूट लोगों को नहीं मिल पाएगी लेकिन जरूरी चीजों के साथ कुछ अन्य चीजों में छूट दी जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, ये छूट विशेष रूप से रेड और ऑरेंज जॉन ज़ोन में रहने वालों को नहीं दी जाएगी। जानकारी हो कि, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन का एक्ज़िट प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया है। जैसे-जैसे केस आने कम होंगें सरकार पाबंदियाँ हटाना शुरू कर देगी।

कैसा है लॉकडाउन का एक्ज़िट प्लान (Kaisa hai Lockdown Exit Plan)

सरकार के इस एक्ज़िट प्लान के मुताबिक फिलहाल देश में ट्रेन और यातायात के अन्य सेवाओं की शुरुआत कब से होगी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। जो क्षेत्र ग्रीन जोन में आते हैं उन्हें 3 मई के बाद से कुछ नियमों का पालन करते हुए शहर में ही आवाजाही की सुविधा दी जा सकती है। इसके साथ ही साथ लोगों को घर से निकलने की छूट भी मिल सकती है लेकिन उसके लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी जगह पर भीड़ इक्कठा करने की सख्त मनाही होगी। ऑफिसों को भी सिर्फ इस शर्त पर खोलने की अनुमति मिल सकती है कि, वहां भी लोग सोशल डिस्टैन्सिंग का पूरी तरह से पालन करें। इतना ही नहीं शादी और अन्य समारोहों के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी और गेस्ट की संख्या भी उनके द्वारा ही बताई जाएगी। मुंबई, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जायेगी।

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Indira Jha

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