Pradhan Mantri Rojgar Srijan Yojana in Hindi: हमारे देश में घट रहे रोजगार को देखते हुए भारत सरकार ने देश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसे कई लोग प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना के तहत उद्योग शुरू करने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख तक का कर्ज मिलता है।
दरअसल हमारे देश में इससे पहले लोग ज्यादातर मामलों में नौकरी खोजते थे और दूसरी कंपनियों में या संस्थानों में नौकरी करना पसंद करते थें। लेकिन इस योजना की शुरुआत के बाद रोजगार के लिए उद्योग की शुरुआत करने को बढ़ावा मिला है। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप भी PMGEP (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना) के तहत लोन लेकर अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा।
अगर आप भी PMEGP के तहत लोन लेते हैं और आप सामान्य जाति के आवेदक हैं। तो आपको लोन की रकम पर 15% सब्सिडी और आरक्षित जाति के आवेदकों को 25% तक सब्सिडी मिलती है। वहीं अगर आप ग्रामीण इलाके में उद्योग लगाते हैं तो सब्सिडी की यह रकम बढ़कर 25-35 फीसदी हो जाती है। PMEGP खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा 15 अगस्त 2008 से शुरू की गयी है।
जैसा कि हमने पहले भी इस बात का उल्लेख किया कि हमारे देश में ज्यादातर युवा रोजगार ना करके नौकरी करने में रुचि रखते थें। जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने युवाओं में स्वरोजगार की प्रबल इच्छा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसका मकसद यह है कि लोग ग्रामीण, कस्बाई या शहरी इलाके में छोटे-छोटे कारोबार शुरू कर एक तरफ जहां अपने जीवनयापन के लिए साधन बना सकते हैं। वहीं लोगों को काम देकर इससे उनके जीविका का साधन भी बना सकते हैं। खबरों के मुताबिक सरकार की इस योजना के तहत पिछले 3 साल में करीब 11.13 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार की तरफ से मदद मिली है।
पीएमईजीपी के तहत लोन लेने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। साथ ही वह कम से कम आठवीं पास हो। सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के मुताबिक यह लोन नए प्रोजेक्ट पर ही मिलेगा।
इस योजना के तहत उसे भी मदद मिल सकती है। जिसे किसी अन्य योजना के तहत मदद नहीं मिल रही हो। जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG)। लोन लेने वाला व्यक्ति सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के अंतर्गत आना चाहिए। इसके अलावा संस्थान को सहकारी संस्थान और धर्मार्थ संस्था होना जरूरी है। लोन अप्लाई करने के लिए शहरी इलाके में PMEGP के लिए नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र (DIC) मौजूद है है, जबकि ग्रामीण इलाके में इसके लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIC) से संपर्क किया जा सकता है।
इस लोन को अप्लाई करने के लिए आप को सबसे पहले दिए गए लिंक पर जाना होगा। https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp इसके बाद यह दीर्घा कॉलम्स को भरना होगा जैसे कि आपका आधार नंबर नाम और उसके बाद आधार नंबर को वैलिडेट करना होगा। आधार नंबर वैलिडेट करने के बाद स्पॉन्सर करने वाली एजेंसी का नाम ड्रॉपडाउन मेनू से सेलेक्ट करें। फिर अपने राज्य का चुनाव करें। इसके बाद PMEGP को स्पोंसर करने वाले ऑफिस का नाम चुनें।इसके बाद आप पुरुष हैं या महिला, यह लिखें। इसके बाद अपना जन्म दिन लिखें। इसके बाद अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में लिखें। सामान्य/अनुसूचित जाति आदि।अगले कॉलम में फिर अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दें। इसके बाद आप अपना पता लिखें।
इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उद्योग के प्रकार आदि की जानकारी देनी है। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई ट्रेनिंग ली है। तो उसके बारे में भी आप यहां जिक्र कर सकते हैं। नीचे दिए कॉलम में अब आपको अपने प्रोजेक्ट की लागत और बैंक आदि के बारे में लिखना है। इन सभी जानकारियों को सबमिट करने के बाद आपको इनके सही होने के बारे में पुष्टि करने के लिए कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। फिर आप आगे की कार्रवाई के लिए DPR तैयार करने वाले टैब पर जा सकते हैं।
आपको बताते चलें कि PMEGP में लाभार्थियों का चयन इलाके के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यदल के माध्यम से होता है। वहीं आप जो भी रोजगार करते हैं। उस परियोजना की मंजूरी तकनीकी/आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर बैंकों द्वारा दी जाती है।
अगर आप सामान्य श्रेणी के लाभार्थी हैं। तो आपको परियोजना लागत का 10 फीसदी और आरक्षित श्रेणी के लाभार्थी को 5 फीसदी तक रकम अपनी तरफ से लगाना होता है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत, खनिज आधारित उद्योग, वनाधारित उद्योग, कृषि आधारित, खाद्य उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, इंजीनियरिग और गैर पराम्परागत ऊर्जा, वस्त्र उद्योग (खादी) और सेवा उद्योग जैसे व्यवसाय किए जा सकते हैं।
इस योजना को अप्लाई करने के लिए आपके पास फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण, शिक्षा प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसके बाद आवेदन पत्र व सभी संबंधित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी विभाग में जमा करनी है।
PMEGP से जुड़ी हर तरह की विस्तृत जानकारी और दिशानिर्देश के लिए आप इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं: https://msme.gov.in/node/1763
वहीं PMEGP के तहत कौन से उद्योग लग सकते हैं और कैसे इसकी DPR तैयार होगी यह जानने के लिए इस साईट पर जा कर पता लगा सकते हैं https://msme.gov.in/sites/default/files/PMEGP-guidlines-final.pdf
https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp
कई सारे युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एक तरह की ऐसी योजना है। जिसके माध्यम से नौकरी पाया जा सकता है। लेकिन यहां साफ कर दें कि रोजगार का मतलब है व्यापार और उद्योग। ऐसे में सरकार उन लोगों को मदद मुहैया करवाती है। जो उद्योग स्थापित करके दूसरों को रोजगार या नौकरी मुहैया करवा सकें। पिछले 3 सालों में इस योजना के तहत कई सारे युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप करने में बढ़ावा मिली है।
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