1 नवंबर, 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की बेंच इस मामले पर आज सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी। ( Supreme Court Verdict Today ) सभी पक्षों की बाते सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3 महीने पहले यानी एक नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से पीठ का अनुरोध किया गया कि इस मामले में फैसला जल्द सुनाया जाए क्योंकि प्रशासन चलाने में कई दिकतो का सामना आ रहा है। पिछले साल कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कहा था कि दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के किसी अन्य कामकाज में दखल नहीं देंगे। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी होने के कारण राज्य के अलावा केंद्र के भी कई अधिकार इसमे मौजूद रहते है।
4 अगस्त 2016 को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख कहा था। जिसके चलते दिल्ली सरकार ने इसे फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी थी। और 5 जजों की संविधान पीठ ने 6 दिसंबर, 2017 को इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
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