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कंज़्यूमर कंप्लेंटऑनलाइन कैसे दर्ज कर सकते हैं, सारी जानकारी यहां प्राप्त करें

बहुत से लोग है इस दुनिया में जो हर रोज़ किसी ना किसी कंपनी से ठगे जाते है, चाहे हम भारत की बात करे या फिर किसी बहार मुल्क की, अगर हम क्वालिटी की बात करे तो सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स में कुछ 2-4 ऐसे प्रोडक्ट्स होते है जिनमे कुछ न कुछ कमी निकल ही जाती है। और यह बात उपभोक्ता को पता नहीं होती और वह आँख बंद करके खरीदारी कर लेता है। कुछ समय बाद उसको पता चलता है कि उस प्रोडक्ट में कुछ कमिया है। और वह उस दूकान वाले से शिकायत करता है परन्तु उसकी कोई मदद नहीं करता। उसकी रोज़ाना ज़िन्दगी के कारण वक़्त नहीं मिलता कोर्ट में केस को जारी रखने का, यही कारण होता है कि वो उसकी शिकायत का निवारण नहीं हो पाता।

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इसी कारण कुछ कम्पनियाँ अपना प्रोडक्ट्स कि क्वालिटी गिरा देती है और साथ ही उपभोक्ता को पैसो का भी घाटा होता है परन्तु इससे किसी भी कंपनी को कोई फरक नहीं पड़ता क्युकी उनको अपने प्रोडक्ट के पैसे तो मिल ही चुके होते है । इन्ही सब उपभोक्ताओं की समस्या को देख कर भारत सरकार ने एक बड़ी ही आसान तरकीब निकाली है । अब आप ऑनलाइन किसी भी प्रकार की इससे जुडी हुई कम्प्लेन कर सकते हो। उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान करने हेतु भारत सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी जिसका नाम – Consumerhelpline.gov.in (National Consumer Helpline) है। अब इस वेबसाइट से आप आसानी से कम्प्लेन कर सकते है बगैर कही जाये और बिना किसी रुकावट के । यह वेबसाइट Consumer Co-ordination Council के अंतर्गत आती है. यह सब भारत सरकार की देख रेख में काम करते है।

कैसे करे रजिस्ट्रेशन

पीड़ित उपभोक्ता को सबसे पहले इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपनी कुछ जानकारियाँ देनी होगी जैसे की आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और फिर आपको अपना यूज़रनेम और पासवर्ड सेट करना होगा । फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जायेगा और फिर आप अपनी कम्प्लेन कर सकते है।

शिकायत कैसे दर्ज करे

 

अपने यूज़रनेम और पासवर्ड से वेबसाइट पर लॉगिन करे। अब आपको एक ऑप्शन दिखेगा कम्प्लेन का, वहा क्लिक करे और फिर उस कंपनी का नाम डाले जिसके खिलाफ आप कम्प्लेन करना चाहते है। वहा पर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा जिसमे आप उचित मुआवजा भी मांग सकते है। और फिर प्रोडक्ट के डाक्यूमेंट्स जैसे बिल, वारंटी कार्ड आदि आपको वेबसाइट में सबमिट करने होंगे। शिकायत करने के बाद आपको कंप्लेंट नंबर दिया जायेगा जिससे आप अपनी शिकायत की स्थिति पता कर सकते हो।

कुछ महत्वपूर्ण बाते:

Youtube
  • आप अपनी शिकायत हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओ में कर सकते हो।
  • आप की एक ही यूजर ID बनेगी जिससे आप अनेक शिकायत कर सकते हो।
  • शिकायत की स्टेट्स रिपोर्ट में आप इस संदर्भ में ब्रैंड/कंपनी को भेजे गए संदेश को भी देख सकते हैं।

अब से जब भी आपको किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर परेशानी हो उसको ज़रूर इस वेबसाइट पर जाकर
उसकी शिकायत करे, सरकार ने यह वेबसाइट हम लोगो के लिए बनाई है हमे इसका लाभ उठाना चाहिए।

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Puneet Kumar

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