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हाल ही में गुरुग्राम पुलिस(Gurugram Police) ने एक फरमान जारी किया है, जिसके तहत यदि रॉन्ग साइड ड्राइविंग(Wrong Side Driving) के कारण कोई भी दुर्घटना होती है, तो आरोपी को कम से कम 10 साल की सजा सुनाई जाएगी।
अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग(Wrong Side Driving) करके खुद को हीरो समझने वालों के अच्छे दिन लदने वाले हैं, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस(Gurugram Police) ने ऐसे सरफिरे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। बुधवार को गुरुग्राम पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त प्रीत पाल सिंह(Preet Pal Singh) ने एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में इस नए कानून पर खुलकर बात की।
प्रीत पाल सिंह(Preet Pal Singh) ने एएनआई से कहा, “गुरुग्राम की सड़कों पर गलत तरीके से गाड़ी चलाने वाले हर शख्स पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ट्रैफिक कर्मचारी भी इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि नियम उलंघन करने वाले शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस फौरन सस्पेंड कर लिया जाए और उसका चालान काटा जाए। गलती दोहराने वाले शख्स का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जाएगा और फिर कभी दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू नहीं किया जाएगा”।
उन्होने आगे कहा, “गुरुग्राम पुलिस(Gurugram Police) ने फैसला किया है कि यदि रॉन्ग साइड ड्राइविंग(Wrong Side Driving) के कारण किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, तो अपराधी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (2) के तहत मुकदमा दर्ज कर, कम से कम 10 साल की सजा दिलाई जाएगी”।
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प्रीत पाल सिंह(Preet Pal Singh) ने यह भी बताया कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए गुरुग्राम की सभी सड़कों की निगरानी की जा रही है। उन्होने सभी लोगों से नियम पालन करने का अनुरोध भी किया और नियम उलंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। उन्होने कहा कि कोई भी अपने मजे के लिए अपने साथ-साथ दूसरों की जान खतरे में न डाले।
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