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भारत में रहने वाले हर आम आदमी का अब जम्मू कश्मीर(Jammu And Kashmir) में जमीन या घर खरीदने का सपना पूरा हो सकेगा। मोदी सरकार के नए नोटिफिकेशन के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन खरीद सकता है, हालांकि खेती की जमीन खरीदने के लिए फिलहाल तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। जिसका मतलब है कि खेती के लिए जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक जारी रहेगी।
इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नया नोटिफिकेशन जारी कर दी है।
जम्मू-कश्मीर(Jammu And Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ‘हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी।’
आपको बता दें कि इससे पहले सिर्फ जम्मू-कश्मीर में रहने वाले लोकल लोगों को ही वहां पर जमीन खरीदने की अनुमति दी थी, लेकिन गृह मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब जम्मू-कश्मीर से बाहर रहने वाला हर भारतवासी यहां जमीन खरीद सकेगा। अब कोई भी भारतीय अब जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की भी आवश्यकता नहीं होगी।
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आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर(Jammu And Kashmir) को पिछले साल ही सेक्शन 370 से मुक्त किया गया है, जिसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित राज्यों में शामिल हो गया है। अब केंद्र शासित प्रदेश होने के एक साल पूरे होने पर जमीन के कानून में बदलाव किया गया है।
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