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Unlock 4 की गाइडलाइन्स उत्तर प्रदेश में भी हुई जारी, सितंबर की पहली तारीख से शुरू होगा Unlock का चौथा फेज़

कोरोना काल में अब देश अनलॉक(Unlock 4 Guidelines) के चौथे फेज़की तरह बढ़ रहा है। महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों को फिर से खोलने का यह चौथा चरण है, जो एक सितंबर से शुरू होगा।

कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडॉउन(Lockdown) के बाद देश अब अनलॉक के चौथे फेज़की तरफ बढ़ रहा है। चौथे फेज़ के अनलॉक के लिए सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय के तरफ से जारी अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स(Unlock 4 Guidlines) को जस के तस पालन करने का फैसला लिया है। लेकिन इन नई गाइडलाइन्स के साथ शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधों को जारी रखा जाएगा। यानी की यूपी में पिछले हफ्तों की तरह ही अनलॉक 4(Unlock 4 Guidelines) में भी वीकेंड पर रोक जारी रहेंगी।

Unlock 4 की 10 बड़ी बातें, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Image Source – Buzinessbytes.com

इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे की गृह मंत्रालय से जारी किन गाइडलाइन्स को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पालन किया जाएगा

– प्रदेश के महानगरों में मेट्रो रेल सर्विस को 7 सितंबर 2020, से सिलसिलेवार तरीके से संचालिक करने के लिए अनुमति दे दी गई है,लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिए गाइडलाइन्स का पालन करना होगा।

– अनलॉक-4 की गाइडलाइन के मुताबिक सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम अन्य सभाओं में 100 लोगों को शामिल होने के लिए छूट दी गई है, लेकिन इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर जैसी चीज़ो का इस्तेमान जरूरी होगा। साथ ही ओपन एयर थियेटर के लिए 21 सितंबर से अनमुति दे दी गई है

– अनलॉक-4 के लिए गृह मंत्रालय से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत सभी शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद ही रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज के जारिए ही शिक्षण कार्य किया जा सकेगा।  

– छात्रों और स्कूलों के लिए नीचे दिए गए निर्देश 21 सितंबर से लागू हो जाएंगे और गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन जरूरी होगा

  • राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 % तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए एक वक्त में स्कूलों में बुलाया जा सकेगा।
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूलों में नई गाइडलाइन्स के मुताबिक कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए छात्रों के अभिभावकों की लिखित सहमति देनी होगी।
  • राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी.
  • राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD), भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी.
Image Source – India.com

– उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल रिसर्च स्कॉलर्स और टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम के पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों के लिए लैब की जरूरत होती है, उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से गृह मंत्रालय के परामर्श से, स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में COVID-19 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी.

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– सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर आम जन मानस की आवाजाही पर रोक होगी।

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