Lockdown 2: कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले देशभर में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय की ओर से कोविड-19 के मामले को और बढ़ने से रोकने के लिए लॉकडाउन 2 को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार की ओर से लॉकडाउन 2 में सख्ती और बढ़ा दी गई है।
सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना आवश्यक होगा। इसके अलावा किसी भी जगह पर प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ जमा न हों। सार्वजनिक क्षेत्र में यदि कोई थूकता है तो उसे सजा मिलेगी। जुर्माना भी भरना पड़ेगा। शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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जिन दफ्तरों में काम चल रहा है, वहां तापमान स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। शिफ्ट में परिवर्तन के दौरान एक घंटा का अंतर जरूरी होगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को या फिर जिन कर्मचारियों के बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के हैं, उन्हें घर से काम करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए गाइडलाइंस में कहा गया है। साथ ही दफ्तरों में शिफ्ट के बीच में ऑफिस को सैनिटाइज करने की बात कही गई है।
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही सभी कर्मचारियों का मेडिकल बीमा करने के भी निर्देश जारी किये गए है।
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