Delhi Government Orders Private Schools To Cut Fees By 15 Percent: कोरोना काल में लोगों की आर्थिक हालत काफी खराब हो गई है। उसपर स्कूल ना जाने के बावजूद हर महीने बच्चों की स्कूल फीस भरना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने अभिभावकों को इसमें राहत देने का फैसला किया है। केजरीवाल सरकार ने सभी निजी स्कूलों को 2020-21 में वसूली गई फीस में 15 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश दिया है।
गुरुवार को मनीष सीसोदिया ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले एक साल से सभी अभिभावक आर्थिक तंगी का शिकार हैं ऐसे में स्कूल फीस में 15% की कटौती उनको काफी राहत देगी। सभी प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया गया है कि यदि उन्होंने 2020-2021 के बीच ज्यादा फीस वसूली है तो इसे वे या तो लौटा दें या फिर आगे की फीस में एडजस्ट कर दे।
निजी स्कूलों की फीस में 15 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना काल में मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोकने के लिए दिया है। दिल्ली सरकार का यह आदेश, उच्च न्यायालय में अपील करने वाले सभी 460 निजी स्कूलों के लिए है।
निजी स्कूलों के अलावा दिल्ली के बाकी सभी स्कूल दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए 18 अप्रैल 2020 और 28 अप्रैल 2020 संबंधी निर्देश का पालन करेंगे, जिसके मुताबिक छात्रों को फीस का भुगतान 6 महीने में मासिक किश्तों में करना होगा। इसके अलावा यदि स्कूल चाहें तो अपनी ओर से कुछ और रियायतें भी दे सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र के प्रति सहनुभूति दिखाकर उसकी फीस माफ या कम भी कर सकते हैं।
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