देश

ये हैं Motor Vehicle Act 2019 के नए नियम…जानें किस कानून उल्लंघन पर कितना है जुर्माना

ट्रैफिक नियमों को तोड़ना आदत में शुमार है, तो जनाब आदत बदल डालिए …..नहीं तो ये आदत आप पर भारी पड़ सकती है। जी हां…अब टशन मारने के लिए हेलमेट ना लगाना, रेड लाइट क्रॉस करना, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करना, नशे में गाड़ी चलाना आपकी जेब के लिए महंगा साबित हो सकता है।  दरअसल, मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 लागू हो चुका है। जिसमें नियम तोड़ने पर जुर्माने में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। यानि अगर सड़क पर कोई कानून तोड़ा तो भुगतना जेब को पड़ेगा। वहीं इस एक्ट को लेकर ट्रैफिक पुलिस भी काफी सक्रिय है। लिहाज़ा इन नए नियमों व इनका उल्लंघन करने पर चुकाए जाए वाले जुर्माने की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। आज हम आपको वो सारी जानकारी अपने आर्टिकल के जरिए आपको दे रहे हैं।

भारत सरकार ने वाहन चालकों के लिए 1 सितंबर 2019 से एक नया नियम लागू कर दिया। इसके तहत ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर वाहन चालक को पहले से ज्यादा फाइन देना पड़ेगा। सरकार ने अलग-अलग गलतियों के लिए अलग-अलग जुर्माने की राशि तय की है। यातायात के नियमों में इस संशोधन को करते हुए सरकार का मुख्य मकसद जुर्माने की राशि को बढ़ाना रहा है। उदाहरण के तौर पर चालान के नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाता हुआ पकड़ा जाता है। तो उसे अब 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। जबकि पहले यह राशि 200 रुपए ही थी। इसके अलावा 3 महीने तक के लिए लाइसेंस को निलंबित भी करने का प्रावधान है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए इस नियम को 3 राज्यों ने लागू करने से इंकार कर दिया है जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल शामिल है।
लेकिन बाकी के राज्य ने इस नए नियम को लागू कर दिया है। इसके तहत अब ट्रैफिक पुलिस को यह निर्देश है कि वह नए नियमों के तहत वसूली करें। आपको बतादें कि नए नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति बिना सीट बेल्ट लगाएं वाहन चला रहा है तो उसे भी 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। पहले जुर्माने की राशि केवल 200 रुपए थी।
autocarindia

मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 2019 (Motor Vehicle Amendment Act 2019)

1.नाबालिग के गाड़ी चलाने पर – (Offences by juveniles)

 25 हज़ार रुपये का जुर्माना साथ ही 3 साल की सज़ा भी हो सकती है।

2. बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने पर जुर्माना (without helmet penalty)

अब – 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा, साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है।

पहले –  100 से 300 रुपये का जुर्माना लगता था.

3. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जुर्माना (Overloading of two wheelers)

अब – 2000 रूपए जुर्माना देना होगा, साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है।

पहले –  100 रुपये जुर्माना देना होथा था 

4. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर जुर्माना

अब – 500 रूपए देने होंगे

पहले – 100 रुपये देने होते थे। 

5. बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर (vehicle without driving licence)

अब – 5,000 रूपए जुर्माना देना होगा।

पहले – केवल 500 रूपए देने होते थे।

6. रश ड्राइविंग करने पर जुर्माना (Dangerous driving penalty)

अब – 5,000 रूपए जुर्माना देना होगा।

पहले – 1,000 रूपए देने पड़ते थे।

7. सीट बेल्ट ना लगाने पर जुर्माना (without seat belt driving penalty)

अब – 1000 रूपए देने होंगे।

पहले – 100 रूपए जुर्माना निर्धारित था।

8.  ओवरस्पीड वाहन चलाने पर जुर्माना

अब – 1000 से 2000 रूपए जुर्माना देना होगा।

पहले –  400 रूपए जुर्माना देना होता था।

9. बिना परमिट वाहन चलाने पर जुर्माना

अब – 10,000 रूपए जुर्माना देना होगा।

पहले – 5,000 रूपए देने होते थे।

10. एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसे इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10,000 जुर्माना देना होगा। (नया नियम बनाया गया है)

11. नशे में गाड़ी चलाने पर जुर्माना

अब – शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना अब 10 हज़ार हो गया है

पहले – 2000 रूपए जुर्माना लगता था।

एक नजर सरकार द्वारा तय किए गए जुर्माने की राशि पर डालते हैं [Summary of Penalty in Hindi]

  • बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर 1000 रुपए जुर्माना
  • दो से ज्यादा सवारी मोटरसाइकिल पर लेकर चलने का 1000 रुपए जुर्माना
  • कार में सीट बेल्ट नहीं बांधने पर 1000 रुपए जुर्माना
  • इमरजेंसी वाहन या एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना
  • लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना
  • वाहन तय की गई स्पीड से ज्यादा रफ्तार पर चलाने के खिलाफ दो हजार रुपए का जुर्माना
  • लाइसेंस के रद्द होने या सस्पेंड होने के बावजूद भी वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना
  • खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना
  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना
  • बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना
  • कोई नाबालिक अगर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो 25,000 का जुर्माना। साथ ही 3 साल की सजा, इस मामले में दोषी नाबालिग के अभिभावक माने जाएंगे। साथ ही 25 साल तक उसका लाइसेंस भी नहीं बन पाएगा।
  • सड़क हादसे में भुक्तभोगी को मिलने वाली मुआवजा राशि भी बड़ी
  • अगर किसी व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो जाती है,तो पहले उसे 25 हजार रुपए की मुआवजा राशि मिलती थी, जो अब 2 लाख रुपये हो गई है।
  • अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता था तो उसे भी 25 हजार की मुआवजा राशि मिलती थी। जिसे बढ़ाकर अब 50 हजार कर दिया गया है।‌‌‌‌

वहीं इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर आपका सजग होना बेहद जरूरी है। इन नए नियमों को लागू करने का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति डर बैठाना है। ताकि सड़क पर होने वाले हादसों और सड़क कानूनों के उल्लंघन में कमी लाई जा सके। तो अगर अब तक आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ना अपनी शान समझते थे तो अब जरा संभल जाइए…कहीं आपको भारी कीमत ना चुकानी पड़ जाए।

Facebook Comments
Pooja Choudhary

Share
Published by
Pooja Choudhary

Recent Posts

स्तनपान बनाम फ़ॉर्मूला दूध: आपके बच्चे के लिए क्या सही है?

माता-पिता बनने का सफर खुशियों के साथ-साथ कई बड़े फैसलों से भरा होता है। इनमें…

16 hours ago

शिशु की त्वचा की देखभाल कैसे करें? 7 आसान Baby Skincare Tips

नवजात शिशु की त्वचा (baby skin) को छूने का अहसास दुनिया का सबसे सुखद अनुभव…

2 months ago

रोते हुए बच्चे को शांत कैसे करें? 10 आसान और असरदार घरेलू तरीके

एक नए माता-पिता के तौर पर, बच्चे के रोने की आवाज़ से ज़्यादा परेशान करने…

3 months ago

नवजात शिशु की पहले 30 दिनों की देखभाल कैसे करें? (A Complete Guide for New Parents)

घर में एक नन्हे मेहमान का आना दुनिया की सबसे बड़ी खुशियों में से एक…

3 months ago

हिसार की छात्रा के बायोइन्फॉर्मेटिक्स शोध से दर्दनाक मस्तिष्क की चोट का अल्जाइमर से संबंध उजागर हुआ

हिसार, हरियाणा – हरियाणा के हिसार जिले के भाटोल जाटान गांव की कीर्ति बामल, जो…

7 months ago

मध्य प्रदेश टूरिज़्म 2025: एक प्रगति की कहानी — ‘Heart of Incredible India’

मध्य प्रदेश, जिसे हम गर्व से Heart of Incredible India कहते हैं, अब सिर्फ घूमने…

8 months ago