देश

लोन और क्रेडिट कार्ड की EMI चुकाने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी छूट?

Nirmala Sitharaman: कोरोना वायरस की मार से जूझ रहे पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। कई साधन और कारोबार रुक जाने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में दिहाड़ी मज़दूरों और गरीब लोगों की स्थिति देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कई अहम ऐलान किये थे। उन्होंने गरीबों की मदद के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने गरीबों के लिए और कई ऐलान भी किये थे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोन और बैंकिंग से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों का भी ऐलान किया था। निर्मला सीतारमण ने अपने ऐलान के दौरान देश के हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचते हुए फैसले लिए हैं। उन्होंने बैंकिंग और टैक्स के मामलों पर भी कहा थी कि अर्थव्यवस्था के जिस किसी क्षेत्र में दिक्कतें आएंगी उन्हें वह दूर करने का प्रयास करेंगी। उनसे जब लोन और क्रेडिट कार्ड की ईएमआई दे रहे लोगों के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि वह ज़रूरत पड़ने पर इस विषय में जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण ऐलान करेंगी। ऐसे में कयास लगा जा रहे हैं कि सीतारमण आने वाले तीन महीनों के लिए लोन धारकों की मदद के लिए कुछ अच्छी खबर सुना सकती हैं।

निर्मला सीतारमण के बयानों से कयास लगाए जा रहे हैं कि लोन और क्रेडिट कार्ड की ईएमआई चुका रहे लोगों को जल्द कुछ न कुछ छूट दी जा सकती है। इसी के साथ जानकारी देते हुए निर्मला सीतारमण ने और भी अहम बातों का ऐलान किया है। जैसे

अब फ्री में निकाल सकेंगे पैसा

जी हां, निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि अब अगले 3 महीने के लिए एटीएम से फ्री में कैश निकाला जा सकेगा। यानी अब कोई भी बैंक एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाला चार्ज, अगले 3 महीनों के लिए नहीं लेगा। इसके साथ ही आप अपने खाते में मिनिमम बैलेंस रखने के झंझट से मुक्त हो जाते हैं, मतलब अब आपको अपने खाते में कोई न्यूनतम राशि जमा रहने देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो जरूरत पड़ने पर बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशल कस्टमर्स के लिए डिजिटल बिजनेस सौदे को लेकर बैंक शुल्क कम करने के आदेश दिए हैं।

यह भी पढ़े

Nirmala Sitharaman- 30 जून तक भर सकेंगे ITR और GST

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आप 30 जून तक आयकर रिटर्न (ITR) और जिएसटी रिटर्न भर सकते हैं। इनको भरने की अंतिम तिथि पहले 31 मार्च थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। इसी के साथ पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथी 31 मार्च थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। यानी अब आप 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं और ITR और GST भी आप 30 जून तक जमा करा सकते हैं। साथ ही आरबीआई ने भी लोन धारकों के लिए कई बड़े ऐलान किये हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के चलते गहरा प्रभाव न पड़ सके।

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Sheena Kashyap

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