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प्रधानमंत्री जीवन बीमा पॉलिसी (Pradhanmantri Jeevan Jyoti Yojana in Hindi)

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana in Hindi: जीवन बीमा पॉलिसी यानि वो माध्यम जिसके ज़रिए किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपको आर्थिक सहायता मिलती है। बीमा पॉलिसी (Bima Policy) में आपको हर महीने या फिर सालाना कुछ रकम कंपनी को देनी होती है जिसके बदले में कंपनी आपको जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है। केंद्र सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) भी ऐसी ही बीमा पॉलिसी है जिसनें बेहद कम इंश्योरेंस के साथ 2 लाख तक की पॉलिसी मिलती है। इस टर्म इंश्योरेंस के मुताबिक पॉलिसीधारक की मौत के बाद उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। जिसका भुगतान सरकार ही करती है। देश के हर आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरूआत की थी।

टर्म प्लान क्या होता है? (Term Insurance)

बीमा कंपनी (bima company) में टर्म प्लान (Term Plan) के ज़रिए निवेश का मतलब है जोखिम से सुरक्षा। अगर टर्म प्लान लेने वाले व्यक्ति यानि पॉलिसीधारक की मौत हो जाती है तो बीमा कंपनी इंश्योरेंस की बकाया रकम का भुगतान करती है। लेकिन पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति अगर समय पूरा होने के बाद भी ठीक-ठाक रहता है तो उसे किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है। इसके लिए हर महीने किश्त बीमा कंपनी में जमा करनी होती है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) की खासियत(Pradhanmantri Jeevan Yojana Benefits)

  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके लिए किसी तरह की कोई मेडिकल जांच नहीं की जाती।
  • पॉलीसीधारक की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 50 साल होनी चाहिए।
  • इस पॉलिसी की परिपक्वता (मैच्योरिटी) की उम्र 55 साल है।
  • लेकिन टर्म प्लान को हर साल रिन्यू कराना पड़ता है. इसमें अश्योर्ड अमाउंट यानी बीमा की रकम 2,00,000 (2 लाख) रुपये है।
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत हर साल प्रीमियम 330 रुपये देना होता है। जो आपके बैंक खाते से ईसीएस के जरिए ली जाती है। इसके अलावा इस रकम पर GST भी लगता है।
  • आपके बैंक खाते से प्रीमियम की रकम काटे जाने के दिन से ही आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) की सुविधा मिलने लगेगी.
  • बीमा कवर की अवधि के दौरान अगर बीमाधारक की मौत हो जाए तो नॉमिनी को 2 लाख रूपए की धनराशि दी जाती है।
  • PMJJBY पॉलिसी किसी भी तारीख को ली गई हो लेकिन पहले साल के लिए उसका कवरेज अगले साल 31 मई तक ही होता है।
  • इसके बाद के सालों में पॉलिसी कवर को हर साल 1 जून को बैंक खाते से प्रीमियम की रकम चुकाकर रिन्यू किया जा सकता है।

कैसे करवाएं इनरोलमेंट ?

LIC के साथ-साथ दूसरी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए संचालित की जाने वाली इस बीमा पॉलिसी का फॉर्म www.jansuraksha.gov.in की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। जिसे भरकर बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में जमा कराना होता है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर किसी अकाउंट होल्डर का एक से अधिक बैंक में सेविंग अकाउंट है तो भी वह केवल एक ही बार इंश्योरेंस का लाभ ले सकता है।

क्लेम कैसे करें ? (How to Claim)

पॉलिसी क्लेम के लिए नॉमिनी को उस बैंक में क्लेम करना होगा, जहां संबंधित व्यक्ति का इंश्योरेंस था। साथ ही पॉलिसीधारक का डेथ सर्टिफिकेट भी जमा कराना होता है। जिसके बाद बैंक से संबंधित व्यक्ति वेरिफिकेशन के लिए आता है जिसके बाद बीमा की रकम नॉमिनी को मिलती है।

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