Red Alert In Delhi Guidelines 2022 In Hindi: देश भर में लगातार कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं. दिल्ली में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है. 2 जनवरी को दिल्ली में 4100 नए कोरोना केस मिले हैं जिसके बाद देखते ही देखते दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर करीब साढ़े 6 फीसदी तक पहुंच गई है. फिलहाल यहां ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत येलो अलर्ट जारी है जिसे अब रेड अलर्ट में बदला जा सकता है.
किस आधार पर लागू होगा रेड अलर्ट(Red Alert In Delhi Guidelines 2022 In Hindi)
- जीआरपीए के मुताबिक, अगर दिल्ली में संक्रमण दर 5 फीसदी से ऊपर जाती है और लगातार दो दिन तक यह स्थिति बनी रहती है तो रेड अलर्ट लागू हो सकता है. इसके अलावा अगर एक दिन में 16 हजार तक केस आ जाते हैं या फिर हॉस्पिटल में 3 हजार बेड भर जाते हैं तो भी राजधानी में रेड अलर्ट लागू हो जाएगा.
- रेड अलर्ट के बाद दिल्ली में पूरी तरह से कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो कि वीकएंड पर भी रहेगा.
- सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे. इस दौरान पढ़ाई ऑनलाइन होगी.
- गैर-जरूरी सामानों की दुकान को बंद कर दिया जाएगा.
- स्वीमिंग पूल और सभी स्टेडियमों को बंद कर दिया जाएगा. बस वही खिलाड़ी स्टेडियम जा सकेंगे जो किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं.
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को उनमें जाने की इजाजत नहीं होगी.
- शादियों की इजाजत होगी. लेकिन उसमें सिर्फ 15 लोग ही शामिल हो सकेंगे. सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन समेत अन्य कार्यक्रमों पर पाबंदी होगी.
- सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे. हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी दफ्तरों को पूरी क्षमता के साथ खोला जाएगा.
- सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे.
- नाई की दुकान, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा और वेलनेस क्लीनिक, जिम, योगा इंस्टिट्यूट, इंटरनेनमेंट पार्क, जैसी जगहें बंद रहेंगी.
- रेस्तरां और बार बंद रहेंगे. सिर्फ होम डिलिवरी और टेक-अवे काउंटर्स की सुविधा होगी. होटल खुलेंगे मगर वहां के बैंक्वेट बंद रहेंगे और वहां किसी कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं होगी.
- अंतरराज्यीय बसों 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे. लेकिन इसमें भी सिर्फ वही लोग सफर कर सकेंगे जो जरूरी सेवाओं से जुड़े होंगे. इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में इनके इस्तेमाल की छूट होगी. बस में खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी.
ट्रांसपोर्टेशन पर रोक नहीं होगी. इसके लिए किसी तरह की विशेष इजाजत या ई-पास की भी जरूरत नहीं होगी.