किसान आंदोलन के बीच 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस(Republic Day) के अवसर पर किसान ट्रैक्टर रैली(Farmers Tractor Rally) निकालने की घोषणा कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस इसका विरोध कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में सोमवार को सुनवाई भी हुई है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि धरना या रैली निकालने की इजाजत देना पुलिस का काम है, कोर्ट का नहीं।
किसान पहले ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली(Farmers Tractor Rally) निकालने की घोषणा कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कानून-व्यवस्था बिगड़ने का हवाला दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में इस मसले पर हो रही सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन होना चाहिए या नहीं, इसकी इजाजत देना पुलिस का काम है। शहर में कितने लोग आएंगे और किस तरीके से आएंगे, ये सारी चीजें पुलिस को ही देखनी है।
चीफ जस्टिस ने तो यहां तक कह दिया कि पुलिस एक्ट के तहत सरकार के पास क्या शक्ति है, यह भी क्या अब अदालत को बताना पड़ेगा। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने जब गणतंत्र दिवस का हवाला देते हुए कोर्ट से दिशा-निर्देश की बात की, तो इस पर अदालत(Supreme Court) ने बुधवार का दिन सुनवाई के लिए तय कर दिया।
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इस मामले में पहले से ही सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) एक कमेटी का गठन भी कर चुका है, जिसे किसानों और सरकार के बीच विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि, किसानों ने कमेटी के सामने पेश होने से साफ मना कर दिया है और उनका आंदोलन बदस्तूर जारी है।
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