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गौ हत्यारों को सजा दिलाने के समर्थन में आए टीवी के राम, यूपी सरकार का आया बड़ा फैसला !

Uttar Pradesh Govt: हिन्दू धर्म में गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन कुछ लोग इसके वाबजूद भी गौ हत्या करने से बाज नहीं आते हैं। गौ हत्या को लेकर देश में समय-समय बवाल होते आए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ हत्या करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार के इस फैसले के समर्थन में टीवी के राम यानि कि, अरुण गोविल भी आए हैं। आइये जानते हैं गौ हत्या के विरोध में यूपी सरकार ने क्या अहम् फैसला लिया है और इस पर अरुण गोविल ने क्या विचार प्रकट किया है।

गौ हत्या पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया ये फैसला (Uttar Pradesh government took this Decision on Cow Slaughter)

Image Source: NOAH SEELAM VIA GETTY IMAGES

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हिन्दू धर्म में बेहद मान्यता प्राप्त गौ माता की हत्या करने वालों को अब 10 साल की सजा और पांच लाख रूपये का जुर्माना भरना होगा। गौरतलब है कि, इससे पहले गाय हत्या के लिए किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अब राज्य में गाय हत्या करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं। बता दें कि, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी है। लिहाजा अब यूपी में गाय को मारने वालों की खैर नहीं। दस साल की सजा और पांच लाख रूपये जुर्माना निहायत ही एक कठोर ढंड है। जानकारी हो कि, यूपी सरकार ने गौ हत्या के विरोध में यह फैसला राज्य में गायों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए भी लिया है।

अरुण गोविल ने किया फैसले का समर्थन
(Arun Govil supported the decision)

गाय हत्या के विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए गए फैसले के समर्थन में टीवी पर रामानंद सागर के रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल भी आए हैं। आपको बता दें कि, अरुण गोविल ने यूपी सरकार के इस फैसले को अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होनें लिखा है कि, “यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, गौ हत्या पर होगी दस साल की सजा और पांच लाख जुर्माना।” जानकारी हो कि, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लिया गया यह फैसला अभी विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना बाकी है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि, जल्द ही इस सजा पर दोनों सदनों की भी मंजूरी मिल जायेगी।

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Indira Jha

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