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सुशांत केस में सीबीआई जांच से नया मोड़, रिया चक्रवर्ती व अन्य 6 लोग पर लगे संगीन आरोप

CBI Files FIR Against Rhea Chakraborty: सुशांत केस में बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार द्वारा मंजूर कर ली गई है। जिसके बाद अब यह केस पूरी तरह सीबीआई के हाथों में चला गया है और इसी के चलते सीबीआई ने रिया समेत 7 लोगों के खिलाफ़ केस दर्ज कर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है।

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस की गुत्थी दिन पर दिन उलझती जा रही है। हर दिन कोई नया नाम सामने आता है, जिससे जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। मुंबई पुलिस व पटना पुलिस की खींचतान के बाद अब यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया है और सीबीआई ने भी नए सिरे से केस की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। जिसके तहत रिया व अन्य 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है और उनके खिलाफ़ अलग-अलग धाराएं लगाकर एफआईआर दर्ज की गई है।

कौन-कौन आया सीबीआई के कटघरे में

सुशांत केस में सबसे पहला नाम आया है उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का और इसके साथ ही रिया का भाई शोविक चक्रवर्ती, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया की मां संध्या चक्रवर्ती, सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत की पूर्व सेक्रेटरी श्रुति मोदी और इसके अलावा एक आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।

Image Souce – Instagram

दरअसल कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी जो केंद्र सरकार ने अब मंजूर कर ली है। जिसके बाद अब यह केस सीबीआई के हाथों में आ गया है। सीबीआई ने जिन धाराओं के तहत सभी आरोपियों पर केस दर्ज किया है वो हैं –

धारा – 306

केस – हत्या के लिए उकसाना

सजा – अधिकतम 10 साल जेल (गैर जमानती)

धारा – 341

केस – किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना

सजा – अधिकतम 1 माह की जेल (जमानती)

धारा – 342

केस – किसी को गलत तरीके से प्रतिबंधित करना

सजा – अधिकतम 1 साल की जेल (जमानती)

धारा – 380

केस – चोरी

सजा – अधिकतम 7 साल की जेल (गैर जमानती)

धारा – 406

केस – विश्वास में दी गई संपत्ति का गलत इस्तेमाल या बेचना, वापस ना देना

सजा – अधिकतम 3 साल (गैर जमानती)

धारा – 420

केस – धोखाधड़ी

सजा – अधिकतम 7 साल की जेल (गैर जमानती)

धारा – 506

केस – आपराधिक धमकी

सजा – अधिकतम 7 साल की जेल (जमानती)

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सीबीआई के मुताबिक सभी आरोप काफी गंभीर हैं और इसके तहत कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं। सीबीआई ने मामला हाथ में आते ही बिना देर किए SIT का गठन किया जिसके प्रमुख सीबीआई के संयुक्त निदेशक मनोज शशिधर हैं. DIG गगनदीप सभी प्रकार की जाँचों की गंभीरता से निगरानी करेंगे और SIT के जांच अधिकारी अनिल यादव होंगे।

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