BS3 Petrol BS4 Diesel Vehicles Temporary Banned In Delhi: दिल्ली सरकार ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर मंगलवार से राष्ट्रीय राजधानी में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण- III के लागू होने और निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध के बावजूद सोमवार को दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 पहुँच गई। इसका अर्थ ये है कि हवा काफी ज़्यादा खराब है। सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, “संशोधित जीआरएपी के चरण III के तहत और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार, यह आदेश दिया जाता है कि बीएस- III, पेट्रोल और बीएस 4 डीज़ल वाहन अगले आदेश तक राज्य में प्रतिबंधित होंगे। आपातकालीन सेवाओं, पुलिस वाहनों और सरकारी वाहनों में तैनात वाहनों को इस नियम से पूरी छुट रहेगी। वे बीएस- III, पेट्रोल और बीएस 4 डीज़ल वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रतिबंध शुक्रवार तक लागू रहेगा।
“बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध मंगलवार से लागू होगा क्योंकि हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में खराब हो गई है। हम पर्यावरण विभाग के साथ स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। अभी के लिए प्रतिबंध लगने की संभावना है।” अगर हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है तो प्रतिबंध शुक्रवार से पहले हटाया जा सकता है। अधिकारी ने बताया कि इसका उल्लंघन करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। “यदि कोई BS-III, पेट्रोल और BS-IV, डीजल LMV (4-व्हीलर) सड़कों पर चलता हुआ पाया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 (1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जो 20,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान करता है।”
राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में सोमवार को एक्यूआई 400 से अधिक दर्ज किया गया। ये काफी खतरनाक स्तर होता है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, IGI हवाई अड्डे, दिल्ली विश्वविद्यालय और पूसा रोड पर AQI क्रमशः 438, 415 और 404 पर था। धीरपुर, आयानगर और लोधी रोड में हवा का स्तर बहुत खराब था। इन स्थानो पर एक्यूआई क्रमशः 391, 379 और 377 पर थी। SAFAR ने भविष्यवाणी की है कि राष्ट्रीय राजधानी में समग्र AQI मंगलवार को “गंभीर” श्रेणी में रहेगा। एक्यूआई शून्य और 50 के बीच ‘अच्छा’ माना जाता है; 51 और 100 ‘संतोषजनक’; 101 और 200 ‘मध्यम’; 201 और 300 ‘खराब’; 301 और 400 ‘बहुत खराब’; और 401 और 500 ‘गंभीर’। पिछले हफ्ते, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था और GRAP के चरण- III के अनुसार नौ सूत्री कार्य योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई थी। यह जीआरएपी के चरण-I और चरण-II के तहत निवारक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के अतिरिक्त था, जो पहले से ही राजधानी में लागू थे।
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