Lockdown 2.0: कोरोना वायरस के संक्रमण को देशभर में और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बीते दिनों लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक करने की घोषणा की गई। हालांकि, लॉकडाउन 2.0 के दौरान प्रधानमंत्री की ओर से यह भी कहा गया था कि 20 अप्रैल से सीमित क्षेत्रों में सशर्त छूट सरकार की ओर से दी जाएगी। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। इन गाइडलाइंस को तैयार करने के दौरान सरकार ने डॉक्टरों के साथ सशक्त समूहों, मंत्रालय और विशेषज्ञों की भी सलाह ली है।
सरकार की ओर से 11 सशक्त समूहों का गठन कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए किया गया था। उन्होंने विभिन्न उद्योगपतियों, कृषकों, प्रभावित लोगों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों व विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के साथ विचार कई बैठकों के माध्यम से साझा किए। हितधारकों के साथ बैठक करने के बाद सुझाव इन सशक्त संगठनों ने सरकार को सौंप दिए। उसी तरीके से मंत्रालय ने हितधारकों के विचारों से सरकार को अवगत कराया।
समय-समय पर सरकार विभिन्न राज्यों के प्रमुख सचिव व डीजीपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करके उनके सुझाव लेती रही। गाइडलाइंस तैयार करते वक्त उनके सुझावों पर भी गौर फरमाया गया। इसके अलावा देश की बड़ी आबादी से भी मिले फीडबैक का सरकार ने ध्यान रखा। साथ ही विभिन्न राज्यों की ओर से जो सुझाव मिले थे, गाइडलाइंस बनाने के दौरान इन पर भी सरकार ने विचार किया। इस दौरान स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की गई।
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प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के साथ अन्य सचिवों एवं कैबिनेट सचिवों के साथ बैठक में गाइडलाइंस के मसौदे पर विचार भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मार्गदर्शन इसमें प्राप्त हुआ, जिससे यह स्मार्ट लॉकडाउन मॉडल तैयार किया जा सका।
सरकार की ओर से जारी किए गए गाइडलाइंस में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शराब और तंबाकू जैसी चीजों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों के काम करने की छूट 20 अप्रैल से दे दी गई है। राजमार्गों पर स्थित ढाबे 20 अप्रैल से खुल जाएंगे। ट्रकों की मरम्मत की दुकानें भी खुल जाएंगी। साथ ही सरकारी कॉल सेंटर भी काम करना शुरू कर देंगे।
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