Driving license Certificate Validity Extended: कोरोना संक्रमण काल में वाहन चालकों को भारी छूट मिलने जा रही है। इस दौरान अब उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होनें ड्राइविंग लाइसेंस(Driving license), रजिस्ट्रशन वाहन फिटनेस और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को रिन्यू नहीं करवाया है। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे लोगों को अब दिसंबर तक राहत मिलने जा रही है। आइये इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
आजतक से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक कदम उठाते हुए जरूरी ड्राइविंग लाइसेंस(Driving license), रजिस्ट्रेशन और वाहन फिटनेस दस्तावेजों आदि की वैलिडिटी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है। यानि कि, अब फ़रवरी के बाद एक्सपायर हुए दस्तावेजों की मान्यता साल के अंत तक होगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार जिस किसी भी वाहन दस्तावेजों की वैलिडिटी 1 फ़रवरी के बाद समाप्त हो चुकी है या कुछ दिनों में समाप्त होने वाली है उसकी वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। जानकारी हो कि, इससे पहले इसकी डेडलाइन मार्च और जून में बढ़ाई गई थी।
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फिर आखिरी बार इसे जून से बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था। मालूम हो कि, मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार वाहन फिटनेस, परमिट, लइसेंस(Driving license) और रजिस्ट्रेशन आदि को आवश्यक माना जाता
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