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Lockdown 2.0: कोरोना वैश्विक महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में सभी प्रकार की दुकानों से लेकर पूरे देश की आर्थिक गतिविधि रूक गई है। इसके कारण लॉकडाउन में आम जनता को काफी परेशानी भी हुई है। इसी बीच जनता के आम जन जीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार की रात एक आदेश जारी किया। इस आदेश में कुछ शर्तों के साथ व्यवसायिक स्थलों और दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। बता दें कि इस आदेश में हॉटस्पॉट और कटेंनमेंट जोन के इलाकों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में सैलून और पॉर्लर को भी खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपने आदेश में सैलून व पॉर्लर को लेकर कुछ संशोधन किया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया है कि, नए आदेश में दिया जाने वाला छूट सैलून और ब्यूटी पार्लर को लेकर नहीं है। संयुक्त सचिव ने कहा कि, ‘हमने जो नया आदेश जारी किया है, वो सिर्फ उन दुकानों पर लागू होता है, जो सैलून और ब्यूटी पार्लर से संबंधित सामान बेचते हैं।’ उन्होंने स्पष्ट किया है कि फिलहाल केंद्र की सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने का कोई इरादा नहीं है, न ही इसके संबंध में कोई आदेश है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शराब की दुकान और रेस्तरां खोलने की भी कोई अनुमति अभी नहीं दी गई है।
होम मिनस्ट्री ने 24 अप्रैल की रात ऐसे इलाकों में गैर जरूरी सेवाएं और उनसे संबंधी दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी, जो इलाके हॉटस्पॉट के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस आदेश में सैलून और ब्यूटी पॉर्लर को भी खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जो ब्यूटी पॉर्लर और सैलून मॉल परिसर के अंदर हैं, उन्हें खोलने का कोई आदेश नहीं था।
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