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क्या सरकार ने जारी किया था ब्यूटी पार्लर खोलने का आदेश? MHA की तरफ से आया ये जवाब

Lockdown 2.0: कोरोना वैश्विक महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में सभी प्रकार की दुकानों से लेकर पूरे देश की आर्थिक गतिविधि रूक गई है। इसके कारण लॉकडाउन में आम जनता को काफी परेशानी भी हुई है। इसी बीच जनता के आम जन जीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार की रात एक आदेश जारी किया। इस आदेश में कुछ शर्तों के साथ व्यवसायिक स्थलों और दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। बता दें कि इस आदेश में हॉटस्पॉट और कटेंनमेंट जोन के इलाकों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में सैलून और पॉर्लर को भी खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपने आदेश में सैलून व पॉर्लर को लेकर कुछ संशोधन किया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया है कि, नए आदेश में दिया जाने वाला छूट सैलून और ब्यूटी पार्लर को लेकर नहीं है। संयुक्त सचिव ने कहा कि, ‘हमने जो नया आदेश जारी किया है, वो सिर्फ उन दुकानों पर लागू होता है, जो सैलून और ब्यूटी पार्लर से संबंधित सामान बेचते हैं।’ उन्होंने स्पष्ट किया है कि फिलहाल केंद्र की सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने का कोई इरादा नहीं है, न ही इसके संबंध में कोई आदेश है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शराब की दुकान और रेस्तरां खोलने की भी कोई अनुमति अभी नहीं दी गई है।

पहले का आदेश ?

होम मिनस्ट्री ने 24 अप्रैल की रात ऐसे इलाकों में गैर जरूरी सेवाएं और उनसे संबंधी दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी, जो इलाके हॉटस्पॉट के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस आदेश में सैलून और ब्यूटी पॉर्लर को भी खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जो ब्यूटी पॉर्लर और सैलून मॉल परिसर के अंदर हैं, उन्हें खोलने का कोई आदेश नहीं था।

कौन सी दुकानें खुलेंगी?

  • शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। इसमें नगर निगम और नगर पालिकाओं के बाहर रिहाइशी इलाकों और बाजार परिसरों में स्थित जो दुकानें हैं, वे सभी खोले जा सकते हैं।
  • जबकि नगर निगम और नगर पालिका के सीमा के अंदर स्थित स्टैंडअलोन दुकानों को खोला जा सकेगा।
  • नगर निगम और नगर पालिका के बाहर मौजूद बाजार जो रजिस्टर्ड हैं, वे दुकानें केवल 50 फीसदी कर्मचारी के साथ खुलेंगे। इन दुकानदारों को अपने कर्मचारियों के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, साथ ही दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना पड़ेगा।
  • ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में, सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
  • शहरी इलाकों में गैर जरूरी सेवाएं और दुकानें खोली जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि, वह आवासीय क्षेत्रों में रहना चाहिए।
  • नगर निगम और नगर पालिका इलाकों के सीमा के अंदर स्थित बाजार परिसरों को खोला जा सकता है।

ये दुकानें रहेंगी बंद

  • मल्टी ब्रांड और एकल ब्रांड में स्थित दुकानें अभी भी बंद रहेंगी।
  • बाजार परिसरों, एकल ब्रांड और बहु ब्रांड में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और पब ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल अभी बंद रहेंगे.
  • 4बड़ी दुकानें / ब्रांड / बाजार स्थान बंद रहेंगे.
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