ज़रा हटके

इस गांव में बछड़े की मौत होने पर कराई जाती है नाबालिग की शादी

Kill Calf Marry Daughter: हमार देश में सदियों से चली आ रही कुरीतियों पर भले ही कानून बन गया हो लेकिन आज भी भारत के कई हिस्सों में इन कुरीतियों को तवज्जो दिया जाता है। भले ही हमने आज कितनी तरक्की क्यों न कर ली हो लेकिन इन कुरीतियों को पूरी तरह से मिटाने में आज भी हम नाकामयाब होते दिखाई पड़ते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी हमारे सामने कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के विदिशा से सामने आया है।

दरअसल, यहां के पाथरी थानाक्षेत्र स्थित एक गांव में एक शख्स ने गलती से एक बछड़े की जान ले ली। बछड़े की मौत हो गई और मौके पर ही पंचायत बैठ गई। पंचायत ने हैरान कर देने वाला फैसला सुनाया। पंचायत ने कहा कि जिस शख्स की गलती की वजह से गाय के बछड़े की मौत हुई है, उसे प्रायश्चित करने के लिए अपनी ही नाबालिग बेटी का विवाह करना होगा।

विज्ञान का चमत्कार, चार साल पहले मर चुकी बेटी से कराई मां की मुलाकात

पंचायत के फैसला सुनाने के बाद शख्स अपनी नाबालिग बेटी का विवाह रचाने के लिए तैयार हो गया। यहां तक की शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थीं। हालांकि, ऐन मौके पर पुलिस के पहुंचने पर इस शादी को रोका जा सका। राज्य के ग्रामीण अंचलों में अगर किसी व्यक्ति से गाय मर जाती है तो इसे दंडस्वरूप अपनी नाबालिग बेटी की शादी करानी होती है (Kill Calf Marry Daughter) और उस पर कई तरह के सामाजिक प्रतिबंध लगा दिये जाते हैं।

गाय मारने पर ये चीज़ें करनी पड़ती हैं  

गांव के अंधविश्वासी रीत के अनुसार, जिस व्यक्ति से गाय की मौत हो जाती है उसे गंगा स्नान, गांव के लिए भोज की व्यवस्था और कई बार तो नाबालिग बेटी की शादी तक कराने को कहा जाता है। ग्रामीण गाय की हत्या करने वाले को अपराधी की नज़र से देखते हैं और उनका मानना है कि पाप से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय कन्यादान ही है।

पुलिस-प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रुकवाई शादी

पंचायत के इस हैरान कर देने वाले फैसले की खबर राज्य महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग और पुलिस टीम को लगी। उन्हें जब पता चला कि लड़की नाबालिग है तो वह अपनी पूरी टीम संग गांव पहुंचे।

जब टीम गांव में पहुंची तो वहां शादी की तैयारियां चल रही थीं और बहुत से रिश्तेदार मौजूद थे जो शादी में शामिल होने आए थे। हालांकि परिवार ने प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि लड़की नाबालिग है। आधार कार्ड में लड़की की जन्म तिथि 1 जनवरी, 2007 की है जिसके अनुसार वह नाबालिग लड़की है। पुलिस ने परिवार वालों पर बिना कोई कार्यवाही किए, परिवार के सदस्यों से एक लिखित में लिया कि 18 वर्ष की होने तक लड़की की शादी नहीं होगी।

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Sheena Kashyap

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Tags: indianews

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