Supreme Court On Delhi Air Pollution: ठंड की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब के स्तर पर जा पहुंची है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए राज्य और केंद्र सरकार से जल्द से जल्द इसपर कोई फैसला लेने को कहा है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी।
पराली जलाना समस्या का कारण नहीं
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में इस समय जो पराली जलाई जा रही है यह दिल्ली में प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है क्योंकि इसका यहां के प्रदूषण में केवल 10% योगदान है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से कल शाम तक जवाब मांगा है। साथ ही यह तय करने का भी निर्देश दिया है कि किन उद्योगों और बिजली संयंत्रों को रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक बिजली कैसे उपलब्ध करा सकते हैं इसपर भी कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।
कल आपात बैठक बुलाने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण कार्य, गैर-जरूरी परिवहन, बिजली संयंत्रों को रोकने और वर्क फ्रॉम होम लागू करने जैसे मुद्दों पर कल एक आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। इस बैठक में पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्य सचिव भी उपस्थित रहेंगे। कोर्ट में सुनवाई 17 नवंबर के लिए स्थगित कर दी गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर क्षेत्र के राज्यों से इस बीच कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने को भी कहा है।
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इससे पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया था. जिसमें दिल्ली सरकार ने कहा था कि वह दिल्ली में लॉकडाउन लगाने को तैयार है, लेकिन यह कारगर तब ही होगा जब इसे पूरे NCR में लागू किया जाए।