RFID Tag System: जिन लोगों के पास कॉमर्शियल गाड़ियां मौजूद हैं और वे यदि इन्हें दिल्ली में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, तो इसके लिए उनकी गाड़ियों पर 1 जुलाई से RFID (Radio Frequency Identification) टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने बीते 14 जून को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली में प्रवेश करने के सभी बिंदुओं पर RFID प्रणाली लगाये जाने का काम पूरा कर लिया गया है।
1 जुलाई से लागू होगी व्यवस्था(RFID Tag System)
इसमें कहा गया है कि बिक्री के लिए उपलब्ध अलग-अलग बिंदुओं पर ‘टैग’ की खरीद की जा सकती है। बताया जा रहा है कि वैध RFID टैग के बिना या फिर ‘रिचार्ज’ के लिए पर्याप्त राशि के बिना दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों को 1 जुलाई(Delhi No entry for commercial vehicles without RFID tags from July 1) से प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
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सभी प्रवेश बिंदुओं पर
दिल्ली में जो 124 प्रवेश बिंदुओं से वाहनों को प्रवेश मिलता है, दक्षिण दिल्ली नगर निगम की नोटिस के मुताबिक इन सभी जगहों पर सभी व्यावसायिक वाहनों के चालकों या फिर मालिकों को RFID टैग दिखाना जरूरी होगा।
नोटिस में उच्चतम न्यायालय के बीते साल के 20 अगस्त के आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें विशिष्ट व्यावसायिक वाहनों से ईसीसी और दिल्ली में दाखिल होने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से नकद रहित टोल टैक्स जमा करने का निर्देश दिया गया है।