दिल्ली में आज से कर्फ्यू लग गया है। देश की राजधानी में लॉकडाउन के बाद भी लोगों की लाहपरवाही को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अब सख्ती बरतने पर विचार किया है। देखा जा रहा है कि इस गंभीर वक्त में भी लोग लॉकडाउन नहीं हो रहे हैं और कल यानी सोमवार के दिन भी काफी लोग सड़कों पर घूमते पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि धारा- 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
दिल्ली पुलिस ने आगे कहा है कि जो सरकारी अधिकारी जरूरी सेवाओं की आपूर्ति करने में लगे हुए हैं, उन्हें एक स्पेशल पास जारी किया जाएगा। इसके आधार पर वह धारा-144 होने पर भी मूवमेंट कर सकेंगे।
यहां मिलेगा कर्फ्यू पास
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी (पीआरओ) एम एस रंधावा ने कहा कि वे निजी कंपनियां जिन्हें सरकार ने जरूरी काम करने की परमिशन दी है, उनके कर्मचारियों को यह पास दिया जाएगा। इसी पास के आधार पर वे कर्फ्यू में मूवमेंट कर सकते हैं। पुलिस के मुताबिक मंगलवार दोपहर 12 बजे के बाद दिल्ली में पास के आधार पर ही मूवमेंट होगा।
दिल्ली पुलिस का आगे कहना है कि जो लोग आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई करते हैं उन्हें दिल्ली पुलिस पास जारी करेगी। ये पास पुलिस के जिला मुख्यालय से प्राप्त किया जाएगा। मीडिया को मूवमेंच के लिए किसी भी तरह के पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पास के तौर पर उनके पास उनके ऑफिस का प्रैस कार्ड होना आवश्यक होगा।
इनके लिए भी जरूरी कर्फ्यू पास
दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि दिल्ली-एनसीआर में ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई करने वालों को कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा। जो लोग नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम की ओर से सेवा या वस्तु के लिए आ रहे हैं उन्हें पुलिस ही कर्फ्यू पास जारी करवाएगी।
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 23 मार्च को लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर एक्शन लेते हुए आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की है। सोमवार के दिन दिल्ली पुलिस ने लगभग 490 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने 340 गाड़ियों को भी सीज़ किया है।