New Legal Drinking Age in Delhi: शराब पीने को लेकर दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष हुआ करती थी, उसे अब घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। नई आबकारी नीति(Delhi New Excise Policy) के अंतर्गत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया(Manish Sisodia)द्वारा सोमवार को यह घोषणा की गई है।
नोएडा वाली व्यवस्था दिल्ली में भी
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नोएडा में शराब पीने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी, दिल्ली में भी वही व्यवस्था लागू हो रही है। ऐसी जगहों पर 21 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई है, जहां पर कि शराब की मौजूदगी हो। दिल्ली सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि अब शराब की कोई दुकान नहीं खोली जाएगी।
नहीं खुलेगी कोई दुकान
दिल्ली में फिलहाल सरकारी दुकानों की संख्या 60 फ़ीसदी है और इनमें कर की अधिक चोरी होती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 के बाद से दिल्ली में शराब की कोई भी नई दुकान नहीं खुली है। आगे भी ऐसी कोई दुकान नहीं खोली जाएगी।
इन बातों का रखना होगा ध्यान
मनीष सिसोदिया(Manish Sisodia) ने यह भी जानकारी दी है कि रोड पर शराब की दुकान का दरवाजा नहीं खुलेगा। बाहर खड़े होकर लोग शराब नहीं पी सकते हैं। दुकानदारों को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। 500 Sq. Feet से कम में कोई भी दुकान नहीं होगी।
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शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए
दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी(Delhi New Excise Policy) तैयारी की गई है।। शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए कई तरह के कदम दिल्ली सरकार ने उठाए हैं। एक समान अब शराब की दुकानें दिल्ली में होंगी और शराब की गुणवत्ता भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की रहेगी।