Income Tax Return सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी, बुधवार को न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की ने फैसला सुनाते हुये आयकर कानून की धारा 139एए को सही ठहरा दिया है।


आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य (Income Tax Return)


पहले याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया था कि आदेश के बावजूद और कई कोशिशें करने के बाद भी हम वे अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे। ऐसा इसलिए था, क्योंकि आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग के दौरान आधार नंबर या आधार इनरोलमेंट नंबर उपलब्ध ना कराने का विकल्प ही नहीं था।
केंद्र की अपील का निपटारा करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न शीर्ष अदालत के फैसले के अनुरूप दाखिल करना होगा।
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