Lalu Prasad Yadav Convicted In Fodder Scam Case: बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के केस में CBI स्पेशल कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं छह महिलाओं समेत 24 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला में झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी।
फैसले के दौरान लालू भी रहे मौजूद(Lalu Prasad Yadav Convicted In Fodder Scam Case)
कोर्ट की सुनवाई के दौरान लालू यादव के साथ उनकी बेटी और सांसद मीसा भारती भी मौजूद थीं। वो खासकर इस सुनवाई के लिए ही रविवार को पटना से रांची आ गए थे। लालू के साथ इस केस के 98 अन्य आरोपियों पर भी आज फैसला आया है। इनमें से ज्यादातर आरोपी अब 75 की उम्र पार कर चुके हैं। इस फैसले के साथ ही लालू को अब चारा घोटाले से जुड़े पांचों मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। उन्हें चारा घोटाले के चार मामलों-देवगढ़, चाईबासा, रांची के डोरंडा कोषागार और दुमका मामले में जमानत मिल गई थी।
ऐसे हुआ था चारा घोटाला
लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते 1990 से 95 के बीच बिहार के सरकारी खजाने से पशु चारा के नाम पर 950 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। इसका खुलासा 1996 में हुआ और जांच बढ़ने के साथ लालू प्रसाद पर आंच आ गयी। झारखंड में चारा घोटाले के कुल पांच मुकदमों में लालू प्रसाद यादव अभियुक्त बनाये गये। इस मामले में शुरूआत में कुल 170 लोग आरोपी थे जिनमें से 55 आरोपियों की अबतक मौत हो चुकी है। जबकि सात आरोपी इस कांड के सरकारी गवाह बन गए। इस कांड के 6 आरोपी अभी भी कानून की पकड़ से बाहर हैं।
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कोर्ट ने नहीं दी कोई राहत
लालू के परिवार और समर्थको को उम्मीद थी कि उन की बड़ी उम्र और पूरे केस के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर कोर्ट उन्हें राहत देगी। बीमार होने के बावजूद उन्होंने कभी भी न्यायालय के आदेशों या कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट का फैसला आते ही बाहर मौजूद राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। कई नेता और कार्यकर्ता रोने लगे। इस मामले में अदालत 18 फरवरी को लालू और अन्य दोषियों को सजा सुनाएगी।