Lockdown 5.0: कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए लॉकडाउन के 5वें चरण की घोषणा की गई है, जिसकी मियाद 30 जून तक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से छूट देने की घोषणा की गई है। केंद्र ने तीन चरणों में देशव्यापी लॉकडाउन खोलने का प्लान बनाया है। आइये जानते हैं, किस चरण में कौन सी चीजें खुलेंगी…
पहले चरण में सभी धार्मिक स्थलों तथा पूजा के सार्वजिनक स्थल, होटल, रेस्टॉरेंट, आतिथ्य सेवाएं और मॉल को 8 जून से खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन इन सभी जगहों को नियम व शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे, सरकार इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगी।
दूसरे चरण में खुलेंगे स्कूल कॉलेज
दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थाएं, कोचिंग संस्थान आदि को खोला जाएगा। मगर इस संबंध में केंद्र का कहना है कि, पहले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करना आवश्यक है तभी इसपर फैसला लिया जा सकता है। केंद्र ने अपने गाइडलाइन में कहा कि जुलाई 2020 से इन सभी स्थानों को खोले जा सकते हैं।
तीसरे चरण के अनलॉक में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क आदि जगहों को खोले जा सकेंगे। मगर, इन जगहों को खोलने के लिए अभी केंद्र द्वारा कोई निर्धारित तिथि नहीं बताई गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि, कोरोना के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा।
नाइट कर्फ्यू में मिली राहत
नाइट कर्फ्यू में भी केंद्र की तरफ से राहत दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि, आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर देशव्यापी कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। बता दें कि, पहले यह समय शाम 7 से सुबह 7 तक था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने अपने गाइडलाइंस में कहा है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन की पहचान करनी हैं, जहां से कोरोना के नए मामले आने की संभावना है।
कंटेनमेंट जोन में रहेंगी पाबंदिया
गृह मंत्रालय ने अपने गाइडलाइंस में स्पष्ट कहा है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसकी छूट जिला अधिकारी को दे दी गई है। साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी अपने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं।
गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर अब किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। साथ ही, अब यात्रा के लिए अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होगी।
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