Omicron Guidelines In Delhi In Hindi: देश भर में ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से केंद्र ने कहा है कि वे स्थानीय स्तर पर जरूरतों के हिसाब से पाबंदियां लागू करें. ऐसे में दिल्ली में एक बार फिर से नई पाबंदियां लागू हो सकती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कोरोना पर हाई लेवल समीक्षा बैठक करेंगे। 12 बजे होने वाली इस अहम बैठक में GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) पर विचार करेंगे।
क्या है जीआरएपी
दिल्ली सरकार ने जुलाई 2021 में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’(GRAP) तैयार किया था। इसके तहत दिल्ली में कब लॉकडाउन लगेगा, कब क्या बंद रहेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा।
GRAP के अलर्ट के मुताबिक, अगर लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% दर्ज होता है तो दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट लागू हो सकता है।
येलो अलर्ट जारी होने पर लगेंगी ये पाबंदियां
- नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू होगा।
- वीकेंड कर्फ्यू नहीं लागू होगा।
- अगर ऑड-इवन नियम के तहत दिल्ली में येलो अलर्ट लागू होता है तब सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल खुलेंगी।
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे।
- जारी रहेगा निर्माण कार्य, खुली रहेंगी इंडस्ट्री।
- सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
- बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक।
- सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
- होटल खुले रहेंगे, होटल लेकिन होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे।
- सलून और ब्यूटी पॉर्लर खुले रहेंगे।
- स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद बंद रहेंगे।
- आउटडोर योग की रहेगी अनुमति।
- दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी, खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी।
- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी।
- ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति।
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे।
- पब्लिक पार्क खुले रहे… शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी।
- सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक जारी रहेगी।
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी।
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हालात ज्यादा बिगड़ने पर किये जायेंगे ये उपाय
स्थिति अगर ज्यादा बिगड़ती है तो उसके हिसाब से भी प्लान दिल्ली सरकार ने तैयार किया है. संक्रमण दर 1 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-2 यानी अंबर अलर्ट, 2 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल -3 यानी ऑरेंज अलर्ट और 5 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल -4 यानी रेड अलर्ट जारी होगा।