देश के कई सारे वृद्ध कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पेंशन हासिल करते हैं। ऐसे लोगों को जरूरी है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े नियम एवं कानूनों को समझें और उनके बारे में हमेंशा सजग रहें। पेशन खाता धरकों के लिए संगठन ने एक सूचना जारी करते हुए कहा है कि जो लोग EPFO के तहत पेंशन लेते हैं। उन्हें इसी महीने के आखिर तक अपने जन्म प्रमाण पत्र को ईपीएफओ के पास जमा कराना होगा।
ईपीएफओ के मुताबिक पेंशनधारक जिस भी बैंक की शाखा से पेंशन उठाते हैं, उसी शाखा में अपने जन्म प्रमाण पत्र को जमा करा सकते हैं। ईपीएफओ ने सख्त निर्देश देते हुए यह भी कहा है कि जो लोग समय पर अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं कराते हैं। जनवरी 2020 से उनका पेंशन मिलना बंद हो सकता है। हालांकि इसके बाद भी जन्म प्रमाण पत्र जमा कराने के बाद से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा।
हर साल जमा कराना पड़ता है प्रमाण पत्र
उल्लेखनिय है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के नियमों के तहत पेंशन पाने वाले सभी खाता घारकों को साल में एक बार नवंबर के महीने में बैंक मैनेजर या किसी गैजेटेड ऑफिसर द्वारा प्रमाणित जीवन/नॉन-रिमैरिज सर्टिफिकेट जमा कराना जरूरी होता है।
30 नवंबर है प्रमाण पत्र जमा कराने की आखिरी तारीख
हर साल नवंबर के महीने में प्रमाण पत्र बनाने और उसे जमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस सर्टिफिकेट को जमा कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर होती है। अगर किसी व्यक्ति को पेंशन सर्टिफिकेट को मैनुअली बनाने में दिक्कत आ रही है तो वह सरकारी पेंशन खाता धारकों के तरह डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी निकाल सकता है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के दौरान आपको अपना आधार कार्ड नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर, बैंक अकाउंड डीटेल तथा मोबाइल नंबर देना जरूरी होती है।
देशभर में मौजूद सिटिजन सर्विस सेंटर्स, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसीज (PDA) जैसे पोस्ट ऑफिस, बैंक से पेंशनधारक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट लैपटॉप या मोबाइल पर जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिये भी घर बैठे प्रप्त किया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आपको जरूरत होती है तो केवल एक बायोमेट्रिक डिवाइस की, जिससे आप आइरिस या फिंगरप्रिंट डेटा कैप्चर कर सकें। इसके बाद आप बेहद ही आसान तरीके से अपने प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी प्राप्त कर सकते हैं।