Twin sisters from Mumbai marry same man in Solapur: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अकलुज तालुका में दो दिन पहले आयोजित एक समारोह में जुड़वां बहनों से शादी करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ रविवार को गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया गया है। इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से वायरल हुई थी। शादी करने वाला लड़का अकलुज तालुका के महालुंग गांव का रहने वाला है, जबकि जुड़वां बहनों का परिवार मुंबई के एक उपनगर से है। शनिवार को अकलुज के ही एक सामाजिक कार्यकर्ता ने घटना की शिकायत करते हुए सोलापुर जिला पुलिस से संपर्क किया। सोलापुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे ने कहा, “आईपीसी की धारा 494 के तहत दूल्हे के खिलाफ गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया गया है।”
क्या कहती हैं 494 की धारा
आपको बता दे कि आईपीसी की धारा 494 पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान फिर से शादी करने से संबंधित है और इसके अनुसार दोषी व्यक्ति को सात साल तक की कैद हो सकती हैं और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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पुलिस ने इस मामले पर क्या कहा?
सोलापुर ग्रामीण पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ये शादी 2 दिसंबर को अकलुज तालुका के अकलुज वेलापुर रोड पर मालेगाँव गाँव में स्थित एक होटल में हुई थी जिसमें 36 साल की जुड़वाँ बहनों की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जिसकी उम्र का अभी तक पता नहीं चल सका हैं। पुलिस उपाधीक्षक बसवराज शिवपूजे ने कहा, “चूंकि यह एक गैर-संज्ञेय अपराध है, इसलिए हम सोमवार को अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और मामले की जांच करने की अनुमति लेंगे।” आपको बता दे कि एक गैर-संज्ञेय अपराध के मामले में, पुलिस या जांच एजेंसी को एक संज्ञेय अपराध के खिलाफ जांच शुरू करने और मामले में नामित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही पुलिस अपने दम पर कार्रवाई शुरू कर सकती है।