Covid-19: 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन माना जाता है। सभी फाइनेंसियल कामों के लिए मार्च के महीने को बेहद अहम माना जाता है। ईएमआई से लेकर बैंकों सहित अन्य विभिन्न वित्तीय कार्यों की तारीखों के लिए 31 मार्च को बेहद खास माना जाता है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने वित्तीय कार्यों सहित अन्य कई अहम कामों का डेट भी 31 मार्च से आगे बढ़ा दिया है। यहाँ हम आपको सरकार द्वारा बढ़ाएं गए इन विभिन्न वित्तीय और अन्य कामों के डेट और उससे जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं।
Covid-19 – 31 मार्च को निपटाने वाले कार्यों को अब इस महीने में पूरा कर सकते हैं
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, जिन कार्यों को पूरा करने की तारीख 31 मार्च तक थी अब आप उसे 30 जून तक पूरा कर सकते हैं। जहाँ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख पहले 31 मार्च तक थी उसे अब बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। इसके अलावा जहाँ आधार से पैन कार्ड को लिंक करवाने की आखिरी तारीख पहले 31 मार्च थी उसे अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो भारत में अभी तक करीबन 17 करोड़ लोगों ने अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है।
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GST रिटर्न फाइल की तारीख़ को भी बढ़ाया गया
covid-19 ने जहां एक तरफ लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ इससे लोगों की वित्तीय समस्याओं के लिए उन्हें काफी छूट दी गई है। केंद्र सरकार ने इस दौरान कारोबारियों को भी राहत देने के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने की डेट को बढ़ा दिया है। जानकारी हो कि, जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख़ जहाँ पहले 31 मार्च थी वहीं अब इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। ऐसा करने से कारोबारियों को काफी हद तक राहत मिली है। इस दौरान सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यू करने की तारीखों क साथ ही विभिन्न ईएमआई भरने की तारीखों को भी तीन महीने आगे बढ़ा दिया है। अगर किन्हीं वजहों से अभी आप अपने ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो आप तीन महीने के बाद भी इसे भर सकते हैं।