Haridwar Kumbh 2021 Guidelines: केंद्र सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर(Standard Operating Procedure) जारी किया है। कोविड-19 की वजह से कुंभ मेले में बहुत तरह की सावधानियां बरतने की अपील की गई है। जो भी श्रद्धालु हरिद्वार कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आने वाले हैं उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। यह शर्त अलग-अलग जगह से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आश्रम ,धर्मशाला या अन्य सार्वजनिक जगह।
श्रद्धालुओं का हरिद्वार कुंभ मेले में आने से पहले उनका कोविड-19 टेस्ट करवाना पड़ेगा जिसमें उनका रिपोर्ट नेगेटिव आना अनिवार्य है। 72 घंटे पहले की कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट ही मानी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरिद्वार कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है। इस बार यह कुंभ मेला 27 फरवरी से लेकर 27 अप्रैल तक चलेगा। कोविड काल में कुंभ मेले का आयोजन करना एक चुनौती भरा हुआ काम है। अगर आप भी कुंभ मेला जाकर स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड द्वारा जारी किए गए इन शर्तों को जरूर पढ़ ले। उत्तराखंड सरकार ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर(Standard Operating Procedure) जारी किया है वह भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि भारत सरकार के निर्देशकों का पालन करना होगा और उत्तराखंड सरकार के भी।
जानिए कौन-कौन से हैं वह नियम(Haridwar Kumbh 2021 Guidelines)
- जो भी व्यक्ति कुंभ मेले में आने वाला है वह 72 घंटे पहले तक की नेगेटिव कोविड-19 पीसीआर रिपोर्ट लाएगा।
- कुंभ मेले में आने वाले हर एक व्यक्ति को अपना रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल के द्वारा करवाना अनिवार्य होगा। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्होंने ही कुंभ मेले में एंट्री मिलेगी।
- आश्रम, धर्मशाला में सिर्फ उन लोगों को एंट्री मिलेगी जिनके पास एंट्री पास होगा और उनके हथेली के ऊपर मार्क होगा।
- कुंभ मेले में अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्थान पर भजन गायन या भंडारा करना चाहता है तो उसकी अनुमति उसे कतई नहीं मिलेगी।
- प्रत्येक श्रद्धालु को पवित्र स्नान के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट दिए जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालुओं को वह जगह से जाना पड़ेगा ताकि दूसरा जत्था पवित्र स्नान कर सके।
- कुंभ मेले में तैनात सभी कर्मी को PPE किट पहनना अनिवार्य है। उन्हें कोविड-19 से जुड़े सभी सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा।
यह भी पढ़े
- इतने अकाउंट्स को बंद कर चुका है ट्विटर, खुद से दी सरकार को जानकारी
- मोदी ने किया साफ- MSP था, MSP है और MSP रहेगा, की आंदोलन खत्म करने की अपील
- सभी श्रद्धालु रेलवे स्टेशन से निकलने के लिए रेलवे टिकट, पंजीकरण पत्र और कोविड-19 रिपोर्ट दिखाएंगे तभी उन्हें स्टेशन से निकलने की अनुमति मिलेगी।
- यात्रियों को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट और पंजीकरण पत्र दिखाने के बाद ही बस स्टैंड, स्टेशन या डिपो से किसी भी तरह की गाड़ी की सुविधा मिलेगी।
- इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग और मास का नियम हर समय पालन करना होगा और 2 गज दूरी का नियम भी पालन करना होगा।