इंडिया में इन दिनों ड्रग्स को लेकर काफी गहमा-गहमी चल रही है खासतौर से बॉलीवुड में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(Narcotics Control Bureau) एक के बाद एक बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटी से पूछताछ से लेकर इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी भी कर रही है। फिल्म जगत की पांच एक्ट्रेस अब तक एनसीबी की पकड़ में आ चुकी है। रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स पेडेल्लिंग के मामले में जहाँ गिरफ्तार किया जा चुका है वहीं सारा अली खान(Sara Ali Khan), दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और रकूल प्रीत सिंह से इस मामले में पूछताछ भी की जा चुकी है। यहाँ हम आपको ड्रग्स की तरह ही वीड(Weed) जिसे भांग भी कहते का इस्तेमाल करने पर या साथ रखने पर होने वाले सजा के बारे में बताने जा रहे हैं। आइये विस्तार से जानते हैं इस बारे में।
भारत में वीड का इस्तेमाल भी गैरकानूनी है


NDPS की इस अधिनियम के तहत 59 ग्राम वीड(59 Grams Weed) रखने वाले को सजा दिलाना मुश्किल है


गौरतलब है कि, एनडीपीएस के इस अधिनियम के तहत चरस या गांजे से बने पेय पदार्थों का सेवन भी गैरकानूनी माना गया है। इसके तहत चरस और हशीश की कमर्शियल मात्रा एक किलो जबकि गांजे की कमर्सियल मात्रा 20 ग्राम परिभाषित की गई है।
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एनडीपीएस के इस अधिनियम में साफतौर से यह बात कही गई है कि, न्यूनतम मात्रा से अधिक और व्यावसायिक मात्रा से कम वीड का इस्तेमाल करने पर दस साल तक की सजा या एक लाख रुपया जुर्माना या दोनों ही सजा मिल सकती है। चूँकि इस अधिनियम के हिसाब से वीड के सेवन की न्यूनतम मात्रा हज़ार ग्राम है इसलिए 59 ग्राम वीड(59 Grams Weed) के साथ किसी व्यक्ति के पकड़े जाने पर उसे सजा नहीं दी जा सकती है।