Link Aadhaar Card with PAN Card last date: पैन कार्ड और आधार को लिंक कराने की समयसीमा अब तक कई बार बढ़ाई गई है, लेकिन अगर इस बार आपने अपने पैन कार्ड को 31 मार्च 2020 तक आधार से नहीं जोड़ा तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। जी हां, Income Tax विभाग ने देश के 17 करोड़ लोगों को ये बड़ी चेतावनी दी है। विभाग ने कहा है कि अगर आप पैन कार्ड को 31 मार्च 2020 तक आधार कार्ड से लिंक कराने में समर्थ हो जाते हैं तो आपका पैन कार्ड अमाननीय हो जाएगा, यानी रद्द हो जाएगा।
सीबीडीटी के मुताबिक 27 जनवरी 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार, 30.75 करोड़ पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है। हालांकि, 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना बाकी है।
बता दें कि आयकर कानून की धारा 139एए (2) के मुताबिक 1 जुलाई 2017 तक जिन लोगों को पैन कार्ड दिए गए हैं उन्हें धारा 139 एए के सब सेक्शन (2) के चलते उन्हें आधार संख्या के बारे में टैक्स प्राधिकरण को जानकारी देनी होगी। 31 मार्च 2020 तक ऐसा न कर पाने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समयसीमा पिछले साल से कई बार बढ़ाई जा चुकी है। करीब 17 करोड़ लोगों के पैन कार्ड अभी भी आधार से लिंक होना बाकी हैं। बता दें कि नई समयसीमा 31 मार्च 2020 है। और जो लोग इसको 31 मार्च से पहले लिंक नहीं करवाएंगे उन्होंने 10000 रुपया का जुरमाना देना पढ़ेगा।
आपकी सुविधा के लिए बता दें कि आप आधार और पैन कार्ड को कैसे लिंक करा सकते हैं-
- सबसे पहले आप इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें।
- यहां आपको आधार लिंक का विकल्प दिखाई देगा।
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसके सबसे ऊपर लाल रंग में Click here लिखा होगा।
- अगर आपने पहले ही अपना पैन और आधार लिंक कर चुके है तो आप इसका स्टेटस इस पर क्लिक करें वेरिफाई कर सकते है।
- अगर आपने लिंक नहीं किया है तो Click here के नीचे दिए गए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा कोड एंटर कर लिजिए।
- इसके बाद आपको लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही लिंकिंग का प्रोसेस पूरा हो जाती है।
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, आप 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर भी आधार को पैन से लिंक के स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं।
- इसके बाद जो जवाब आएगा उसमें यह पता चल जाएगा कि आपका आधार-पैन लिंक हुआ है या नहीं।
यह भी पढ़े
अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी बनवा सकते हैं आधार कार्ड, यहां पढ़ें तरीका
2018 में आधार कार्ड को दी गई थी मान्यता
बता दें की 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मान्यता दी थी। उच्च न्यायलय ने सितंबर 2018 में आधार को संवैधानिक रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद इसे बायोमैट्रिक पहचान संक्या को इनकम टैक्स रिटर्न भरने और पैन कार्ड नियतन के लिए अनिवार्य कर दिया था। एक बार फिर बता दें कि आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारिख 31 मार्च 2020 रखी है।