Mobile Number Portability: अपने उसी मोबाइल नंबर को रखते हुए मोबाइल ऑपरेटर बदलना ज्यादा झंझट भरा तो नहीं है लेकिन इसमें एक लंबी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है जिसमें काफी समय लग जाता है। मोबाइल यूज़र्स को इसी समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए अब 16 दिसंबर से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (Mobile Number Portability) से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं। लेकिन परेशानी की बात ये कि इससे पहले 10 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानि एमएनपी(MNP) सेवा को बंद ही रखा जाएगा। ऐसे में थोड़ी परेशानियों का सामना यूजर्स को करना पड़ सकता है लेकिन 16 दिसंबर के बाद नए नियम लागू होने से जिस प्रक्रिया में 12-15 दिन लगते थे उसमें केवल 2-3 दिन ही लगेंगे।
आपको बता दें कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विस भारत में काफी लोकप्रिय है। इस सर्विस में यूजर बिना मोबाइल नंबर चेंज किए अपना टेलीकॉम ऑपरेटर बदल सकते हैं। इसके लिए आपके मोबाइल पर यूनिक पोर्टिंग कोड यानि यूपीसी जनरेट होता है, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया होने में एक हफ्ता या उससे ज्यादा का वक्त लगता है। यूजर्स को इसी समस्या से बचाने के लिए टेलीकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) अब मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियमों में बदलाव करने जा रही है। इन नए नियमों की टेस्टिंग के लिए ही इस सेवा को 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बंद रखा जाएगा।
ये बातें जानना है ज़रूरी
- मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से जु़ड़े नए नियम 16 दिसंबर रात 12 बजे से लागू होंगे। इससे पहले नए नियम टेस्ट करने के लिए इस सर्विस को पूरी तरह रोक दिया जाएगा।
- ध्यान रहे कि 9 दिसंबर की शाम 5:59 से पहले अप्लाई करने वाले यूजर्स की रिक्वेस्ट तो मौजूदा नियमों के मुताबिक पूरी की जाएगी। लेकिन इसके बाद 16 दिसंबर रात 12 बजे तक नई रिक्वेस्ट सबमिट नहीं होगी। 6 दिन नई मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी।
- इन 6 दिनों के भीतर ही मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नए नियमों की टेस्टिंग की जाएगी।
- वहीं जब नए नियम लागू हो जाएंगे तो मोबाइल यूजर्स को एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में नंबर पोर्ट कराने में काफी आसानी होगी।
2-3 दिन में ही बदल जाएगा मोबाइल ऑपरेटर
अगर ये नए नियम लागू होते हैं तो इससे आप अपना मोबाइल ऑपरेटर केवल 2-3 दिन में ही बदल सकेंगे। जबकि मौजूदा वक्त में इस प्रक्रिया में हफ्ते से 15 दिन लग जाते हैं।