देश में फैली कोरोना वायरस(Coronavirus) महामारी के बीच बीती 29 अगस्त को केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की गई थीं। जिसमें कई क्षेत्रों में लोगों की काफी रियायत दी गई थी। हालांकि अनलॉक 4(Unlock 4) के दौरान ही शिक्षा क्षेत्र को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया था। जिसके मुताबिक सरकार की ओर से 21 सितंबर से स्कूलों, कॉलेजों(Schools And Colleges) और उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी थी।
हालांकि सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि स्कूल खोलने की अनुमति केवल 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए ही है। अगर ये छात्र अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाना चाहते हैं, तो उन्हें इस बात की इजाजत होगी। हालांकि इसमें छात्रों के माता-पिता की भूमिका भी अहम होगी, इसके लिए उन्हें अभिभावकों से लिखित सहमित लेनी होगी।
फिजिकल टीचिंग नहीं होगी
ऐसा नहीं है कि छात्रों को स्कूल(Schools) में ही जाकर अनिवार्य रूप से पढ़ाई करनी होगी, बल्कि उनके पास ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प मौजूद होगा और वह केवल शिक्षक से परामर्श के लिए ही स्कूल जा सकेंगे। जबकि स्कूलों को और छात्रों को इस दौरान शिक्षा के हाइब्रिड मॉडल का पालन करना होगा। यही नहीं आधिकारिक नोटिस में यह भी कहा गया है कि स्कूल और कॉलेज(Schools And Colleges) अपने अकादमिक कैलेंडर दुरुस्त कर लें, जिससे स्कूल या कॉलेज परिसर में भीड़ से बचा जा सके।
केंद्र सरकार की ओर से 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने की अनुमति तो दी गई है लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। जिसके मुताबिक स्कूलों में प्रयोगशालाओं को खोला जाएगा और यहां छात्रों को छह फिट की दूरी बनाकर ही आना होगा। जबकि स्कूलों में स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। मॉर्निंग प्रेयर की अनुमति नहीं होगी। छात्रों और शिक्षकों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान भी नहीं होगा।
इन नियमों का करना होगा पालन
यह भी पढ़े
- कांग्रेस ने शुरू किया केंद्र सरकार के खिलाफ #SpeakUpForJobs अभियान
- भक्तों के लिए खुले हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थल, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे!
- आज से खुल रहे हैं दिल्ली के पब और बार, जानें से पहले इन तथ्यों को जरूर जान लें!
आपको बता दें कि स्कूलों और कॉलेजों(Schools And Colleges) को खोलने से पहले केंद्र सरकार की ओर से जारी सभी नियमों का पालन करना होगा। जिसमें केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले स्कूल और कॉलेजों को खोलने की अनुमति होगी। साथ ही गर्भवती महिला, बुजुर्ग और किसी भी बीमारी से ग्रसित उच्च जोखिम वाले कर्मचारियों को परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी। जबकि स्कूल और कॉलेजों को खोलने से पहले परिसर को अच्छी तरह से सैनिटाइज करना होगा। साथ ही कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने वाले स्टॉक का बैकअप रखने के लिए भी कहा गया है।