यदि आप दिल्ली में हैं और सड़क पर अपनी गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, तो आज से आपकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट(High Security Registration Plates) होना जरूरी है। साथ ही आपके वाहनों पर रंगीन स्टिकर भी होने चाहिए। यदि आपके वाहनों पर ये दोनों चीजें नहीं होती हैं, तो आप का सख्ती से चालान काट दिया जाएगा।
इतने का चालान


सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसके बाद से परिवहन विभाग हरकत में आया हुआ है। विभाग की तरफ से गाड़ियों पर न सिर्फ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट(High Security Registration Plates), बल्कि रंगीन स्टिकर भी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वैसे तो विभाग की तरफ से बड़ी कोशिश की गई है, मगर इसके बावजूद लोगों में इसके प्रति रुचि न देखकर मंगलवार से बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का निर्णय विभाग ने ले लिया है।
शुरुआत इन जिलों से


शुरुआत में 11 में से 9 जिलों में यह कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले चार पहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई हो रही है। यदि किसी ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट(High Security Registration Plates) और रंगीन स्टिकर लगवाने के लिए आवेदन कर दिया है, तो ऐसे लोगों का चालान नहीं काटा जाएगा। इसके लिए उन्हें केवल आवेदन वाली स्लिप दिखा देनी पड़ेगी।
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पेट्रोल वाले वाहनों के लिए नीले रंग का, जबकि डीजल वाली गाड़ियों के लिए नारंगी रंग का स्टिकर है। दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहनों का फिलहाल चालान नहीं काटा जाएगा।