Punjab Lockdown: लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लोगों को कुछ छूट दी गई है, ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। इसी कड़ी में शराब की दुकानों को खोलने का भी आदेश दिया, तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई जगह तो भीड़ को काबू करने के लिए तो पुलिस बल को बुलाना पड़ा, तो कहीं लोगों पर लाठियां भी बरसानी पड़ी। इन सबके बीच पंजाब सरकार की तरफ से शराब को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है।
लॉकडाउन 3.0 में पंजाब सरकार ने शराब की होम डिलीवरी के लिए रणनीति बना ली है, जिसे अब जारी कर दिया गया है। जी हां, आबकारी विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, एक ग्रुप में सिर्फ 2 लोग ही होम डिलीवरी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, होम डिलीवरी वाले शख्स के पास अधिकारिक पास का होना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस में और क्या क्या है?
शराब की होम डिलीवरी के लिए रखी गई ये शर्ते
पंजाब सरकार, ठेकों पर भीड़ न लगे, इसीलिए होम डिलीवरी की सुविधा शुरु करवा रही है, जिसको लेकर कई नियम बनाए गए हैं, तो चलिए जानते हैं कि क्या हैं नियम?
- लीटर से ज्यादा शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी।
- होम डिलीवरी की सुविधा कर्फ्यू और लॉकडाउन के बीच में ही रहेगी।
- होम डिलीवरी आधिकारिक वाहन के जरिए होगी, जो विभाग द्वारा तय किया जाएगा।
- शाम 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी हो सकती है।
- दुकान में सैनिटाइजर का पूरी तरह प्रबंध करना होगा।
कल से शुरु हो सकती है होम डिलीवरी
बताया जा रहा है कि पंजाब में कल से शराब की होम डिलीवरी शुरु हो सकती है, जिसको लेकर पूरी व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि शराब की दुकानों पर भारी भरकम भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फिलहाल इससे बेहतर तरीका कोई और हो ही नहीं सकता है। ऐसे में अगर कल से शराब की होम डिलीवरी शुरु होती है, तो इससे काफी फायदा देखने को मिल सकता है।
9 बजे से 1 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
सूत्रों की माने तो कर्फ्यू के दौरान ढील के मुताबिक ही शराब की दुकाने खुलेंगी। मतलब साफ है कि इस दौरान अन्य दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक ही खुलेंगी, तो ऐसे में शराब की दुकानों का भी यही समय हो सकता है। हालांकि, इस पर आखिरी फैसला कल यानि गुरुवार को आ सकता है।
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